वकीलों का न्यायाधीशों की सहानुभूति भुनाना शर्मनाक : सीजेआई ललित एक मामले में स्थगन के अनुरोध पर कहा
Sharafat
6 Sept 2022 5:49 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ ने मंगलवार को मामलों को स्थगित करने के लिए न्यायाधीशों की सहानुभूति भुनाने वाले वकीलों पर नाराजगी व्यक्त की। इसी का संदर्भ यह है कि एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अपने मामले को दो दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध यह कहते हुए किया कि उनके सीनियर जो इस मामले में उनका नेतृत्व कर रहे हैं, इस समय अनुपलब्ध हैं।
सीजेआई ललित ने इस पर कहा-
" ये 2015 के मामले हैं..कृपया हम पर कुछ दया करें..जजों की सहानुभूति भुनाना शर्मनाक है।"
हालांकि, वकील ने जोर देकर कहा कि मामले की सुनवाई दो दिन बाद की जाए। सीजेआई ललित ने उनसे तुरंत पूछा कि दो दिन बाद सूचीबद्ध मामलों का क्या होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वकील मामले को स्थगित करने पर जोर देते रहे।
जस्टिस रवींद्र भट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि चूंकि मामले की अगुवाई एक सीनियर एडवोकेट वकील कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मामला तब सूचीबद्ध है और वे समय पर पेश नहीं हुए।
जस्टिस भट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा-
" आप रिकॉर्ड पर वकील हैं। यह कितना शर्मनाक है। क्या इस अदालत में वकील इस तरह काम करते हैं? "
जब वकील ने दो दिन बाद भी मामले को लेने पर जोर दिया तो सीजेआई ललित ने कहा कि वह इस शर्त पर मामले को स्थगित कर देंगे कि वे अगली बार खुद इस पर बहस करें।
उन्होंने कहा,
" हम आपको उतना ही समय देंगे। यदि आप इस दिन के बाद चाहते हैं, तो हम इसे परसों सूचीबद्ध करेंगे। जो भी हो। बशर्ते कि आप मामले में पेश होंगे। आप मामले में उपस्थित होंगे। आपके सीनियर आपके बगल में बैठेंगे। केवल इसी शर्त पर हम इसे अगले दिन सूचीबद्ध करेंगे...।"
स्थगन की अनुमति देने वाले आदेश में पीठ ने दर्ज किया,
" वकील के अनुरोध पर, इस मामले को कल पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध करें। विद्वान वकील ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर खुद बहस करेंगे। "
जब वकील ने कहा कि अगर वह इस मामले में बहस करेंगे तो यह मुवक्किलों के साथ न्याय नहीं होगा, सीजेआई ललित ने अपने दम पर बहस करने की शर्त को हटाने के लिए सहमति व्यक्त की और कहा-
" देखो क्या होता है अगर हम इसे सहानुभूति से करते हैं तो यह आभास देता है कि यह ठीक है। और यही वह जगह है जहां यह हमें पीड़ा देता है। इसलिए जब इस तरह के व्यक्तिगत अनुरोधों की बात आती है तो हमें बहुत सख्त होना पड़ता है क्योंकि शायद, मुझे लगता है कि बार को फायदा होगा। अगर हम एक मामले में सहानुभूति दिखाते हैं जो हर जगह फैलता है। रहने दो। अगर इसे कल पारित किया जाता है, तो आप जिम्मेदार होंगे, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे। यह बार के ऊपर है। "