'चीजें तय हो जाएंगी; सीजेआई ने अच्छे इरादे से फैसला लिया': जस्टिस नज़ीर ने नए आदेश के पहले दिन नियमित मामलों के लगातार स्थगन पर कहा

Brij Nandan

31 Aug 2022 8:20 AM IST

  • चीजें तय हो जाएंगी; सीजेआई ने अच्छे इरादे से फैसला लिया: जस्टिस नज़ीर ने नए आदेश के पहले दिन नियमित मामलों के लगातार स्थगन पर कहा

    भारत के चीफ जस्टिस यू यू ललित द्वारा लागू किए गए नए मैकनिज्म के प्रभाव में आने के पहले दिन जहां नियमित सुनवाई के मामलों को सुबह ही और विविध मामलों को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में लिया जाना है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने वकीलों के अनुरोध पर मामलों को लगातार स्थगित करने का सुझाव दिया कि रजिस्ट्रार बार को यह इंगित करने के लिए कोई रास्ता तैयार करें कि मामले आगे बढ़ें।

    एडवोकेट दवे जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष पेश हो रहे थे, जब सूचीबद्ध अंतिम सुनवाई के 10 मामलों में से बहुमत को वकीलों द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद 11:15 बजे तक क्रमिक रूप से स्थगित करना पड़ा कि उन्हें समय चाहिए।

    वे ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,

    "रजिस्ट्रार को बार को यह इंगित करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए कि मामले आगे बढ़ेंगे। यौर लॉर्डशिप अब आधे घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे"

    जस्टिस नज़ीर ने कहा,

    "आज पहला दिन है। कल से, यह तय हो जाएगा। यह अपने आप तय हो जाएगा। आज, यह हमारे लिए भी कुछ नया है। थोड़ा रुको, तय हो जाएगा।"

    एक अन्य वकील ने कहा,

    "कोर्ट आने के बाद हमें अपने कागजात तलाशने थे।"

    दवे ने कहा,

    "यौर लॉर्डशिप, यह तीन दिनों के लिए एक सामान्य सूची है। इस तरह, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कोई नहीं आएगा, कोई भी तैयार नहीं होगा, सभी के पास कोई न कोई बहाना होगा, जिस क्षण अंतिम सुनवाई आती है, बार अनिच्छुक है। जब यह एसएलपी है, तो हम तैयार हैं"

    जस्टिस नज़ीर ने कहा,

    "(हल्के अंदाज में) इसका कारण बहुत स्पष्ट है। हम भी 20 साल तक वकील रहे हैं।"

    जस्टिस नज़ीर ने आगे कहा,

    "चीफ जस्टिस ने कुछ अच्छे इरादे से यह निर्णय लिया है।"

    दवे ने कहा,

    "और बार इसका स्वागत करता है! लेकिन बार को तैयार रहना चाहिए।"

    जस्टिस नज़ीर: "थोड़ा रुको, यह तय हो जाएगा। देखते हैं कि चीजें कैसे आकार लेती हैं।"

    भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने नॉन मिसलेनिअस (गैर-विविध) दिन जैसे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मामलों की सुनवाई के क्रम में बदलाव की शुरुआत की है। संभवत: फाइनल हियरिंग के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    30 अगस्त को प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार नियमित सुनवाई के मामलों की सुनवाई सुबह ही की जाएगी। दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के दौरान नोटिस के बाद वाले मामले और विविध मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को नई याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। अन्य दिन फाइनल हियरिंग के मामलों के लिए होते हैं (जिन्हें गैर-विविध दिन कहा जाता है, या एसुप्रीम कोर्ट वकीलों की भाषा में एनएमडी कहा जाता है)। हालांकि, नोटिस के बाद कुछ नए मामलों को एनएमडी पर भी विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    अब तक का नियम था कि पहले विविध मामलों की सुनवाई की जाए और उसके बाद नियमित सुनवाई की जाए। यह बहुत बार नए मामले एनएमडी पर भी न्यायालय का समय लेते हैं, नियमित सुनवाई के मामलों के लिए कम समय छोड़ते हैं, जिन्हें देर से लिया जाता है, या बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है।

    कॉज लिस्ट के अनुसार,

    "नियमित सुनवाई के मामलों को इस अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सुनवाई की जाएगी। दोपहर बाद डिवीजन बेंच विविध मामलों और नोटिस के मामलों पर सुनवाई के लिए फिर से बैठेगी।"

    सीजेआई ललित द्वारा पेश किए गए बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि अंतिम सुनवाई के मामलों को लिया जाए और उन्हें सुनवाई के लिए कम से कम 1 बजे तक पर्याप्त समय मिले।

    सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने टिप्पणी की है कि यह एक सकारात्मक बदलाव है।







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