सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेताया; कहा- यह सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकता है
Shahadat
24 July 2023 10:23 AM IST
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में बताया कि कैसे कोई भी तकनीक तटस्थ नहीं होती है और वास्तविक दुनिया में लागू होने पर यह मानवीय मूल्यों को कैसे प्रतिबिंबित कर सकती है। सीजेआई ने इस बारे में बात की कि कैसे किसी को उन मानवीय और सामाजिक मूल्यों पर विचार करना चाहिए, जो प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर उस संदर्भ में जिसमें उन्हें तैनात किया जाता है।
उन्होंने कहा,
“ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रौद्योगिकी सामाजिक शून्यता में विकसित नहीं होती है। वे सामाजिक वास्तविकताओं और कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं की एक जटिल टेपेस्ट्री के अंदर घटित होते हैं।”
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसका उपयोग भेदभाव और अनुचित व्यवहार को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है।
उन्होंने इस तथ्य को समझाते हुए कहा,
“एआई का महत्वपूर्ण प्रभाव भेदभाव को बढ़ाने और निष्पक्ष उपचार के अधिकार को कमजोर करने की इसकी क्षमता है। कई एआई सिस्टम को डेटा इनपुट के आधार पर पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने का प्रदर्शन करते दिखाया गया है, जो सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए फर्मों द्वारा तैनात किए गए एआई भर्ती डिवाइस महिलाओं के बजाय पुरुषों को पसंद करते हैं, क्योंकि डिवाइस सफल कर्मचारियों की प्रोफ़ाइल पर प्रशिक्षित किए गए हैं, जो जेंडर आधारित कारणों से मुख्य रूप से पुरुष हैं। इसमें, डेटा संचालित प्रणालियां पूर्वाग्रहों को कायम रख सकती हैं और मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सामाजिक नियंत्रण तंत्र को हाशिए पर रख सकती हैं।"
सीजेआई के अनुसार, प्रौद्योगिकी का वास्तविक उद्धार प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को सक्षम करने में निहित है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में हमें भविष्य की स्वतंत्रता पर मंडरा रहे खतरों के प्रति लचीला बनाने की क्षमता है।
उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि धमकाने, धमकी देने और गुमराह करने के लिए एआई का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है।
उन्होंने कहा,
“आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दो शब्द हर किसी की जुबान पर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दक्षता बढ़ाने के लिए एआई को तेजी से तैनात किया जा रहा है। अपेक्षाकृत कम समय में चैटजीपीटी जैसे एआई टूल ने दिखाया कि कंप्यूटर भी चुटकुला सुना सकता है, कोड लिख सकता है या कानूनी मेमो का मसौदा भी तैयार कर सकता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम अदालती कार्यवाही के लाइव ट्रांस्क्रिप्शन के लिए पायलट आधार पर एआई का उपयोग कर रहे हैं। एआई के आगमन के बारे में कई लोगों द्वारा व्यक्त की गई घबराहट इस बात का उदाहरण है कि कैसे नई तकनीक शून्य में मौजूद नहीं होती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एआई किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह क्या संभावनाएं पैदा करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से एआई छवि-जनरेटिंग सॉफ़्टवेयर से आकर्षित हुआ हूं, जो आपको लिखित संकेत देने और इमेज बनाने की अनुमति देता है, लेकिन मैं नकली बनाने, गुमराह करने और व्यक्तियों को धमकाने के लिए इसके संभावित दुरुपयोग से भी परिचित हूं।
सीजेआई ने मानवाधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विज्ञान और तकनीक की शक्ति पर बात की। उनके अनुसार तकनीक में प्रत्येक वृद्धिशील परिवर्तन में व्यक्तियों के जीवन को बदलने, सामाजिक विभाजन को पाटने और न्याय सुरक्षित करने की क्षमता है। सीजेआई ने कहा कि लेकिन नई तकनीक अनपेक्षित व्यवहार को भी सुविधाजनक बना सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने तकनीक के माध्यम से निगरानी के खतरे पर बात की।
उन्होंने इस संबंध में कहा,
"ईमेल के आगमन के साथ आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका ईमेल इंटरसेप्ट किया जा रहा है और यह अब अभूतपूर्व पैमाने पर किया जा सकता है। इस प्रकार, जबकि इलेक्ट्रॉनिक संचार संचार और सहयोग के मूल्यों को दर्शाता है, वे हमारे सबसे अंतरंग विवरणों और विचारों की बड़े पैमाने पर निगरानी की संभावना भी बनाते हैं। निजता, सुरक्षा, पारदर्शिता और गुमनामी कुछ बुनियादी अपेक्षाएं हैं जो लोगों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक से होती हैं। तकनीक और कानून दोनों ने इसे सुरक्षित करने का प्रयास किया है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे संदेश अब एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हों और इससे पता चलता है कि हर नई तकनीक कैसे नए अवसर पैदा करती है। मानव व्यवहार को संशोधित करें और नई तकनीक को बढ़ावा दें।"
सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि कैसे तकनीक ने न्यायिक प्रणाली को बदल दिया। इससे न्याय तक पहुंच आसान हो गई है और नागरिकों को बेहतर जानकारी रखने में भी मदद मिल सकती है।
इस बारे में सीजेआई ने समझाया,
“COVID-19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट सिस्टम की शुरुआत की, जो आज तक दिल्ली के बाहर के वादियों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की अनुमति देती है। भारत भर की अदालतों में लगभग 43 मिलियन सुनवाईयां हुईं। इन लाखों सुनवाइयों ने हमें यह एहसास कराया कि कैसे वर्चुअल कोर्ट ने महिला वकीलों की मदद की है, जिन्हें घरेलू काम और देखभाल की लैंगिक मांगों के कारण अदालत में पेश होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वीसी के साथ वे अपने घरों से बहस कर सकते हैं। वीसी ने संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की भी सुविधा प्रदान की, जिससे नागरिकों को चल रहे मामलों के बारे में सूचित रहने में मदद मिली। वीडियो-कॉन्फ्रेंस के मूल्य केवल संचार और सहयोग से आगे बढ़कर समावेशिता और न्याय तक पहुंच को शामिल करते हैं।"
सीजेआई ने प्रगति को सुविधाजनक बनाने में कानून और तकनीक की परस्पर क्रिया पर भी बात करते हुए कहा,
"अक्सर यह कहा जाता है कि तकनीक उस गति से विकसित होती है जिसके साथ कानून नहीं चल सकता। यह इस समय के हिसाब से सच लग सकता है, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटते हैं तो हमारा इतिहास इस तथ्य का प्रमाण होगा कि कानून और तकनीकी विकास द्वंद्वात्मक संबंध साझा करते हैं। वे लगातार एक-दूसरे से बात करते हैं, हर एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। इतिहास में एक समय में जहाजों को आधुनिक तकनीक का शिखर माना जाता था, लेकिन हर यात्रा के साथ आपके सभी सामान और मानव जीवन को खुले समुद्र में खोने का जोखिम आता है। कॉर्पोरेट स्वामित्व और वित्तपोषण का कानून जिसने व्यवसायों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों और उद्यम पूंजीपतियों के लिए विदेशी यात्राओं के जोखिम का प्रबंधन करने की अनुमति दी। बाद में यह औद्योगिक क्रांति का तेजी से तकनीकी विकास था जिसने श्रम कानून और पेटेंट कानून के विकास को जन्म दिया।