'मेरे दिमाग में वकीलों की लिस्ट है': हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करने की एससीबीए की मांग पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा
Sharafat
14 Nov 2022 8:05 PM IST
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अभिनंदन समारोह में एससीबीए प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने एक बार फिर यह मांग उठाई कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव भेजते समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए।
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा,
"मैं एक रहस्य खोल सकता हूं, जब एक युवा वकील हमारे सामने पेश होता है तो हाईकोर्ट से आए न्यायाधीशों के रूप में हमारे पास यह सोचने की प्रवृत्ति है, 'क्या यह व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पर्याप्त नहीं है? और मेरे दिमाग में वकीलों की एक सूची है।
मेरा मानना है कि मेरे सभी सहयोगियों की भी सूचियां हैं और मैं उन नामों का उल्लेख उन मुख्य न्यायाधीशों से करता रहा हूं जो मुझसे पहले आए हैं।"
हालांकि, उन्होंने संतुलन बनाए रखने और हाईकोर्ट के वकीलों को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने से वंचित न करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सीजेआई ने याद किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट की खंडपीठ में प्रतिभाशाली वकीलों को पदोन्नत किया था।
ऊपर चर्चा किए गए मुद्दे के अलावा, उन्होंने SCBA के प्रेसिडेंट सिंह द्वारा बताई गई अन्य शिकायतों को भी निपटाया।
सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग एक वास्तविक समस्या है। उन्होंने प्रक्रिया को काफी हद तक सुव्यवस्थित करने और इसे पारदर्शी बनाने में पूर्व सीजेआई यूयू ललित के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने बार को आश्वासन दिया कि वह लिस्टिंग को अधिक पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सिस्टम पर निर्माण करेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे मानव विवेक के तत्व को समाप्त करने के लिए लिस्टिंग की प्रक्रिया में तकनीक को नियोजित करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा,
"हमें लिस्टिंग प्रक्रिया में ह्यूमन इंटरफ़ेस के तत्व को खत्म करने के लिए लिस्टिंग को पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और नियोजित तकनीक बनाना है।"
सीजेआई ने कहा,
"इन प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाना महत्वपूर्ण है। एड हॉक समाधानों से अधिक, बार जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन्हें संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।"
न्यायपालिका में मुख्य समस्या, जैसा कि सीजेआई ने कहा, रिक्तियों की है।
उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि टैक्नोलोजी में समावेशन के स्रोत के रूप में कार्य करने की क्षमता है।
"मैंने टैक्नोलोजी पर बहुत अधिक जोर दिया है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे टैक्नोलोजी में रुचि है, बल्कि इसलिए कि मेरा मानना है कि टैक्नोलोजी समावेश का स्रोत हो सकती है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टैक्नोलोजी बहिष्करण का स्रोत न बने।"
उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराया कि वह जमीनी हकीकत से अवगत हैं और जानते हैं कि कई वकीलों की पहुंच कंप्यूटर या इंटरनेट तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका एक मिशन यह सुनिश्चित करना है कि टैक्नोलोजी बार के सभी सदस्यों तक पहुंचे और यह दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए।
"हम सुप्रीम कोर्ट के लिए ई-फिलिंग शुरू करने जा रहे हैं ... हम जानते हैं कि कई वकीलों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। इसलिए एक मिशन यह सुनिश्चित करना है कि जिनके पास टैक्नोलोजी तक पहुंच नहीं है बार के सदस्यों तक पहुंचना चाहिए।"