सीजेएआर ने सीजेआई एनवी रमाना से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का अनुरोध किया

LiveLaw News Network

10 Aug 2021 12:44 PM IST

  • सीजेएआर ने सीजेआई एनवी रमाना से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का अनुरोध किया

    न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करें।

    पत्र हाल के खुलासे के बारे में गहरी चिंता को संदर्भित करता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जाहिर तौर पर भारत सरकार के इशारे पर भारतीय नागरिकों के फोन को हैक करने के लिए किया गया।

    पत्र में महत्वपूर्ण रूप से लिखा है कि,

    "लोगों के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन के अलावा संवैधानिक अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के फोन में इस तरह के बड़े पैमाने पर घुसपैठ की निगरानी हमारे लोकतंत्र पर एक सीधा हमला है।"

    पत्र में इसके अलावा कहा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है और इस मुद्दे की जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और इसके परिणाम का हमारे गणराज्य के लिए व्यापक असर होगा। पत्र सीजेआई से मामले की सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है।

    पत्र में आगे कहा गया है कि,

    "मीडिया की जांच से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार और महिला कर्मचारी (और उसके परिवार के सदस्यों) के फोन नंबर संभावित रूप से हैक कर लिए गए थे, जिन्होंने एक पूर्व सीजेएल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह इस ओर इशारा करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। "

    पत्र महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर भी जोर देता है कि देश में न्याय वितरण प्रणाली को विकसित करने और खुली अदालतों के माध्यम से लोगों की पहुंच को आगे बढ़ाने का समय आ गया है।

    पत्र में कहा गया है कि,

    "न्याय तक पहुंच एक वास्तविकता बन जाएगी जब वादी और इच्छुक पक्षकार न्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने को मिलेंगे। इससे एक प्रतिनिधि लोकतंत्र जीवित रह सकता है और विकसित हो सकता है।"

    पत्र सीजेआई से अनुरोध करता है कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले जैसे सार्वजनिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करें।

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