परिस्थितिजन्य साक्ष्य | जब दो दृष्टिकोण संभव हों, तो अभियुक्त की बेगुनाही के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 March 2023 2:00 PM GMT

  • परिस्थितिजन्य साक्ष्य | जब दो दृष्टिकोण संभव हों, तो अभियुक्त की बेगुनाही के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दो विचार संभव हों, अभियुक्त के पक्ष में विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

    न्यायिक मिसाल पर भरोसा करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,

    "...ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो जो अभियुक्त के अनुकूल है उसे अपनाया जाना चाहिए।"

    अदालत की टिप्पणी हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका में आया है, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की थी, जिसमें मामले में अपीलकर्ता प्रदीप कुमार को धारा 302/34 आईपीसी और धारा 201/34 आईपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों की उपस्थिति में उसकी अति‌रिक्त न्यायिक स्वीकारोक्तियों के आधार पर दोषी ठहराया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि निचली अदालतों में से किसी ने भी यह नहीं पाया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित किया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर या संभावित क्यों न हो, साक्ष्य को स्थानापन्न नहीं कर सकता, चाहे वह परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष प्रकृति का हो, अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने का निर्वहन करना चाहिए। "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच की दूरी काफी बड़ी है और यह अस्पष्ट अनुमानों को ठोस निष्कर्षों से अलग करती है।"

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत का यह कर्तव्य है कि वह हर कीमत पर न्याय के गर्भपात से बचाए।

    हाईकोर्ट के फैसले को "काल्पनिक" करार देते हुए, जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि नीचे की दोनों अदालतों द्वारा कुमार के अपराध की धारणा सबूतों की अनुचित और अधूरी परख पर आधारित है।

    अदालत ने कहा कि अभियुक्त के इकबालिया बयान के अलावा कोई स्वतंत्र पुष्ट सामग्री नहीं है, जो रिकॉर्ड पर भी साबित नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि वैसे भी मामले में चाबियां, करेंसी नोट और खून से सने कपड़े रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजे गए थे।

    कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता के अतिरिक्त न्यायिक बयान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 द्वारा प्रभावित होने के अलावा, अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयानों द्वारा समर्थित नहीं थे। अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाह यानि जांच अधिकारी पर अदालत ने कहा कि उनकी गवाही को पूरी तरह से अयोग्य और अविश्वसनीय थी।

    कोर्ट ने कहा कि इन निष्कर्षों के आधार पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य निर्णायक रूप से केवल "एक परिकल्पना" स्थापित नहीं करते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामले में, हम कहते हैं कि हमारे सामने मौजूद परिस्थितियां, एक साथ मिलकर, केवल एक परिकल्पना को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करती हैं, जो आरोपी प्रदीप कुमार का दोष दे। निर्दोषता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसके विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे उसका दोष सिद्ध न हो जाए। [बाबू बनाम राज्य केरल, (2010) 9 एससीसी 189] ”

    अदालत ने कहा, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी और न ही अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है। कोर्ट ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत केवल कुछ स्थितियों में ही नीचे की अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगी- जब आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "आम तौर पर, हम नीचे के न्यायालयों के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम केवल असाधारण मामलों में कदम उठाते हैं या जहां गंभीर त्रुटियां होती हैं। परिस्थितियों और आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज करना न्याय के गर्भपात का कारण बनता है।"

    कोर्ट ने आरोपी की अपील स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया।

    केस टाइटल: प्रदीप कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | आपराधिक अपील संख्या 1304/2018

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 239

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