COVID महामारी: सुप्रीम कोर्ट के परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेशों की पूरी क्रोनोलॉजी

LiveLaw News Network

11 Jan 2022 12:52 PM IST

  • COVID महामारी: सुप्रीम कोर्ट के परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेशों की पूरी क्रोनोलॉजी

    सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के बढ़ते और कम होते मामलों को ध्यान में रखते हुए परिसीमा अवधि बढ़ाने के संबंध में कई आदेश पारित किए हैं।

    परिसीमा अवधि बढ़ाने के लिए स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के क्रोनोलॉजी पर एक नज़र-

    परिसीमा अवधि बढ़ाने का क्रोनोलॉजी

    23.03.2020 : सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक परिसीमा अवधि 15.03.2020 से बढ़ा दी।

    06.05.2020: सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और आर्बिट्रेशन एंड सुलह अधिनियम की धारा 138 के तहत वैधानिक प्रावधानों के लिए परिसीमा अवधि 15 मार्च से अगले आदेश तक बढ़ा दी है।

    14.07.2020: सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29A और 23(4) और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12A के लिए परिसीमा अवधि बढ़ाई गई है।

    08.03.2021 (COVID मामलों में): सुप्रीम कोर्ट ने 15.03.2021 से परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेश को वापस लिया; 15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि को परिसीमा से बाहर रखा गया।

    27.04.2021 (COVID मामलों में उछाल) : सुप्रीम कोर्ट ने 23.03.2020 के आदेश को बहाल करके परिसीमा अवधि बढ़ाई; 14.03.2021 की अवधि को अगले आदेश तक परिसीमा से बाहर रखा गया

    23.09.2021 (COVID मामलों में कमी) : सुप्रीम कोर्ट ने 02.10.2021 से परिसीमा विस्तार को वापस लिया; 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को परिसीमा से बाहर रखा गया

    10.01.2022 (COVID की तीसरी लहर) : सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा विस्तार को बहाल किया; 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को परिसीमा से बाहर रखा गया



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