सीजेआई ने अर्जेंट लिस्टिंग में मामलों का उल्लेख करने के लिए सीनियर एडवोकेट को अनुमति देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

10 Aug 2022 1:11 PM IST

  • जस्टिस एन वी रमना

    जस्टिस एन वी रमना

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने बुधवार को सीनियर एडवोकेट को तत्काल सूची (urgent listing) के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी और कहा कि यह बेहतर होगा कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा उल्लेख किया जाए।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा,

    "सीनियरों को उल्लेख करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है।"

    यह टिप्पणी तब आई जब एक जूनियर एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी (जो वर्चुअल पेश हो रहे थे) को उल्लेख करने की अनुमति देने के लिए सीजेआई की अनुमति मांगी।

    सीनियर काउंसल को अनुमति देने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए सीजेआई ने कहा,

    "सीनियर्स को उल्लेख करने की अनुमति नहीं देना बेहतर है। मैं इस प्रथा को समाप्त करना चाहता हूं। माफ करें मिस्टर सिंघवी, मैं सीनियरों को अनुमति नहीं दे सकता।"

    जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उल्लेख करने का प्रयास किया तो सीजेआई ने कहा,

    "मिस्टर सिब्बल, यह आप पर भी लागू होता है। कृपया अपने एओआर को उल्लेख करने के लिए कहें।"

    सीजेआई रमना ने 5 अगस्त को सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी से कहा था कि उन्हें जूनियर वकीलों से सीनियर वकीलों द्वारा उल्लेख नहीं करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

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