सीजेआई एनवी रमाना ने कोर्ट के आदेशों की ई-कॉपी प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर 'FASTER' लॉन्च किया
LiveLaw News Network
31 March 2022 12:00 PM IST
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एन वी रमाना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर 'फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स' (FASTER) लॉन्च किया।
ऑनलाइन लॉन्च इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज भी शामिल हुए।
सॉफ्टवेयर लॉन्च इवेंट के दौरान, सीजेआई ने कहा कि FASTER की अवधारणा ने तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के बावजूद कैदियों को रिहा नहीं किए जाने के बारे में समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद आकार लिया, क्योंकि आदेशों की फिजिकल कॉपी जेल अधिकारियों को नहीं दी गईं।
उसके बाद सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने स्वत: संज्ञान लिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को विकसित करने के निर्देश जारी किए गए।
सीजेआई ने कहा,
"FASTER का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को उनकी पक्षकारों के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा प्रसारित करना है।"
हाईकोर्ट स्तर पर 73 नोडल अधिकारियों का चयन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करने के लिए किया गया। नोडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कुल 1,887 ईमेल आईडी हैं। FASTER जमानत के आदेशों को संप्रेषित करेगा और प्रमाणीकरण के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। संचार ईमेल आईडी धारकों तक ही सीमित है जो गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
सीजेआई ने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल, कंप्यूटर कमेटी के रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और ई-समिति के चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया।
FASTER प्रणाली एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से अनुपालन और उचित निष्पादन के लिए कर्तव्य-धारकों को अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों और कार्यवाही के रिकॉर्ड की ई-प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण का प्रस्ताव करती है।
इस तरह के आदेशों के संचार में देरी के कारण जमानत के आदेश पारित होने के बावजूद रिहा नहीं होने वाले जेलों की दुर्दशा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में FASTER नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को मंजूरी दी थी।
सीजेआई एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारागारों के महानिदेशक या महानिरीक्षक के साथ महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिव (गृह) को FASTER प्रणाली के सुचारू और सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।
बेंच ने सभी ड्यूटी-होल्डर्स को अपने नियमों/प्रक्रिया/प्रैक्टिस/निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ई-प्रमाणित प्रति को FASTER सिस्टम के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा सके और उसमें निहित निर्देशों का पालन किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्येक जेल में पर्याप्त गति के साथ इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जहां कहीं भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्रता से इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। तब तक राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से FASTER प्रणाली के तहत संचार करने का निर्देश दिया जाता है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद FASTER सिस्टम को लागू करने का निर्देश दिया। इसमें कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके, पूर्व-आवश्यकताएं और सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं तय करने की समय-सीमा का सुझाव दिया गया।
पृष्ठभूमि
16 जुलाई को इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली एक पीठ ने पिछले अवसर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जेलों में जमानत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के लिए एक सिस्टम लागू करने के बारे में सोच रहा है ताकि जमानत पर कैदियों की रिहाई में देरी न हो।
स्वत: संज्ञान लेने का मामला एक समाचार रिपोर्ट के तहत लिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आगरा सेंट्रल जेल में बंद दोषियों को जमानत देने के आदेश के तीन दिन बाद भी रिहा नहीं किया गया।
पीठ ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह ब्योरा पूछा कि क्या उनकी जेलों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि नहीं, तो राज्यों को निर्देश दिया गया कि यदि कोई विकल्प हो तो सुझाव दें।
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को दो सप्ताह के भीतर FASTER प्रणाली को लागू करने के तौर-तरीकों का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
इस संबंध में सेक्रेटरी जनरल को एमिकस क्यूरी, दुष्यंत दवे, वरिष्ठ वकील, तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ समन्वय/परामर्श करने का निर्देश दिया गया।