चेक बाउंस की शिकायत को आरोपी की सुविधा के अनुसार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

29 Oct 2022 9:45 AM IST

  • चेक बाउंस

    चेक बाउंस 

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि चेक बाउंस की (धारा 138) शिकायत को आरोपी की सुविधा के अनुसार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस अभय एस. ओका ने चेक बाउंस की शिकायत के ट्रांसफर की मांग करने वाले एक आरोपी की ओर से ट्रांसफर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    यह देखने के बाद कि याचिकाकर्ता एक महिला और एक वरिष्ठ नागरिक है, न्यायाधीश ने कहा कि वह हमेशा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर याचिकाकर्ता द्वारा छूट प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया जाता है, तो विचारण न्यायाधीश उस पर विचार करेंगे। विचारण न्यायाधीश याचिकाकर्ता को केवल तभी उपस्थित होने के लिए बाध्य करेगा जब सुनवाई के संचालन के लिए उसकी उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य हो।"

    कानून क्या कहता है?

    सीआरपीसी की धारा 406 मामलों और अपीलों को ट्रांसफर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। यह इस प्रकार पढ़ता है: (1) जब भी सर्वोच्च न्यायालय को यह पेश किया जाता है कि इस धारा के तहत एक आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तो यह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या उच्च क्षेत्राधिकार वाले दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

    ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ द्वारा विचार किया जाता है।

    केस

    एस नलिनी जयंती बनाम एम. रामसुब्बा रेड्डी | 2022 लाइव लॉ (एससी) 880 | ट्रांसफर याचिका (आपराधिक) संख्या 655/2022 | 19 अक्टूबर 2022 | जस्टिस अभय एस. ओक

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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