NEET-SS 2021 परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू किए जाएंगे: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
LiveLaw News Network
6 Oct 2021 11:53 AM IST
केंद्र सरकार को NEET-SS 2021 पैटर्न में लाए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट से कहा कि संशोधित पैटर्न अगले साल से लागू किया जाएगा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-SS 2021 मौजूदा पैटर्न के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
संशोधित पैटर्न केवल शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से प्रभावी होगा।
एएसजी ने पीठ से कहा,
"आपकी आधिपत्य टिप्पणियों और छात्रों के हित के लिए केंद्र ने फैसला लिया है कि संशोधित योजना 2022 से लागू की जाएगी। वर्तमान परीक्षा 2020 योजना के आधार पर आयोजित की जाएगी।"
पीठ ने एएसजी द्वारा किए गए सबमिशन को रिकॉर्ड करते हुए एनईईटी-एसएस 2021 पैटर्न में किए गए परिवर्तनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा किया।
भारत सरकार के एएसजी भाटी ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार द्वारा एनबीई, एनएमसी के परामर्श से निर्णय लिया गया है कि NEETSS-2021 की तैयारी शुरू करने वाले छात्रों के हितों के संबंध में संशोधित पैटर्न को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से प्रभावी किया जाएगा।
पीठ ने आदेश में कहा,
"अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि चूंकि भारत संघ ने नवंबर 2021 के लिए निर्धारित एनईईटी-एसएस को पूर्ववर्ती पैटर्न के आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया है, इसलिए अदालत के लिए 2022-23 के पैटर्न की वैधता का फैसला करना आवश्यक नहीं है। इस मुद्दे को खुला रखा जाता है।"
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (एनईईटी-एसएस) के लिए किए गए पाठ्यक्रम और पैटर्न में बदलाव को चुनौती देने वाली पीजी डॉक्टरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि परीक्षा तिथियों की अधिसूचना के बाद लाए गए "अंतिम-मिनट" परिवर्तन मनमाने हैं।
प्रचलित पैटर्न के अनुसार जो 2018 से 2020 तक अस्तित्व में रहा है, सुपर स्पेशियलिटी में प्रश्नों के लिए 60% अंक आवंटित किए गए जबकि 40% अंक फीडर पाठ्यक्रमों के प्रश्नों के लिए वितरित किए गए थे। हालांकि, प्रस्तावित पैटर्न के अनुसार, क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशियलिटी के लिए संपूर्ण प्रश्न सामान्य दवाओं से लिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान नीट-एसएस 2021 पैटर्न में किए गए बदलाव पर सवाल उठाया था और केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से कहा कि वह इसके कार्यान्वयन को स्थगित करने का फैसला करे।
पीठ ने टिप्पणी की कि संशोधित पैटर्न सामान्य चिकित्सा श्रेणी के छात्रों को अतिरिक्त विशेषाधिकार देते हैं, जिससे अन्य फीडर श्रेणियों के छात्रों को खतरा होता है।
पीठ ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए जल्दबाजी में बदलाव किया गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में एसएस पाठ्यक्रमों के लिए सीटें खाली न रहें।