पत्नियों के संरक्षण को पतियों के उत्पीड़न से हासिल नहीं किया जा सकता ; SC मे ट्रिपल तलाक कानून को चुनौती

LiveLaw News Network

4 Aug 2019 6:39 PM GMT

  • पत्नियों के संरक्षण को पतियों के उत्पीड़न से हासिल नहीं किया जा सकता ; SC मे ट्रिपल तलाक कानून को चुनौती

    याचिकाकर्ता ने यह कहा कि अधिनियम के पीछे का उद्देश्य ट्रिपल तलाक का उन्मूलन नहीं है, बल्कि मुस्लिम पतियों को सजा देना है। मुस्लिम पति द्वारा ट्रिपल तलाक कहने पर अधिकतम 3 वर्ष कारावास की सजा होगी। धारा 7 के अनुसार अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

    केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन, समस्त केरल जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।

    "मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019", जिसे आमतौर पर ट्रिपल तलाक विधेयक के रूप में जाना जाता है, हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है जिसमें "ट्रिपल तलाक 'का अपराधीकरण किया गया है।

    ट्रिपल तलाक की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शायरा बानो बनाम भारत संघ , (2017) 9 एस.सी.सी मामले में शून्य और अवैध घोषित किया गया था।

    अधिनियम की धारा 3 में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप समेत किसी भी तरीके से ट्रिपल तलाक कहने को अवैध और गैरकानूनी होने की घोषणा की गई है। इसे दंडनीय अपराध भी बनाया गया है जिसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम में दंडात्मक कानून पेश किया गया है, जो धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के वर्ग के लिए विशिष्ट है। यह गंभीर सार्वजनिक कुप्रथाओं का कारण है जो अनियंत्रित होने पर समाज में ध्रुवीकरण और विघटन का कारण बन सकता है।

    "धारा 3 एक निरर्थक घोषणा है। इस प्रावधान का कोई उद्देश्य, कोई प्रभाव, कोई बिंदु नहीं है। केंद्र सरकार इस माननीय न्यायालय द्वारा शायरा बानो फैसले में अनुच्छेद 141 के तहत कानून की घोषणा पर सुधार नहीं कर सकती। ये एक निरर्थक कानून है और इसे एक मृत पत्र माना जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अधिनियम के पीछे का उद्देश्य ट्रिपल तलाक का उन्मूलन नहीं है, बल्कि मुस्लिम पतियों को सजा देना है। मुस्लिम पति द्वारा ट्रिपल तलाक कहने पर अधिकतम 3 वर्ष कारावास की सजा होगी। धारा 7 के अनुसार अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

    "अगर इसका मकसद एक नाखुश विवाह में मुस्लिम पत्नी की रक्षा करना था तो कोई भी उचित व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह सुनिश्चित करने का मतलब है कि गलती करने वाले पति को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए और केवल" तलाक तलाक तलाक "कहने के लिए गैर-जमानती अपराध बना दिया जाए।"

    याचिकाकर्ता के अनुसार शायरा बानो के फैसले के अनुसार उक्त कथन कानूनी मंजूरी या प्रभाव के बिना है। इस तरह के उच्चारण के बावजूद शादी बची रहती है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि क्यों व्यर्थ शब्दों के मात्र उच्चारण से पति के लिए तीन साल की सजा को आकर्षित करना चाहिए।

    "इस माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार, कोई तलाक कानूनी रूप से 'ट्रिपल तलाक' कहकर समाप्त नहीं होगा और इस प्रकार यह तलाक को प्रभावित करने में एक प्रक्रियात्मक उल्लंघन के रूप में माना जाता है। अन्य धर्मों में भी तलाक के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रिया है और तलाक के लिए इस प्रक्रिया का पालन नहीं करना अन्य धर्मों के सदस्यों के लिए दंडनीय अपराध नहीं है। केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के लिए तलाक को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक दुर्बलता को लेकर कोई तर्क या संवैधानिक तर्क नहीं है और ऐसा कानून अनुच्छेद 14 के परीक्षण का सामना नहीं कर सकता है। "

    याचिकाकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि धारा 3, 4 और 7 पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत, अत्यधिक और अनुपातहीन, और इसलिए, प्रकट रूप से मनमानी और तर्कहीन हैं। इसे अनुच्छेद 14 के तहत रद्द किया जाना चाहिए।

    अनुच्छेद 15 केवल एक व्यक्ति या वर्ग के धर्म के आधार पर कानून बनाने को निषिद्ध करता है।यह देखते हुए कि ट्रिपल तलाक को कानून में मान्यता नहीं दी गई है, चाहे वह मुस्लिम या किसी भी अन्य समुदाय के व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। ये समान रूप से अप्रासंगिक हो। हालांकि अधिनियम की धारा 3 यह घोषणा करती है कि यह "मुस्लिम पति" द्वारा ट्रिपल तलाक का उच्चारण "शून्य और अवैध" है।

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस अधिनियम में कोई परोपकार या कल्याण स्पष्ट नहीं है। ट्रिपल तलाक का उन्मूलन विधायी कार्रवाई का एक जीवंत कारण नहीं है। पत्नियों के संरक्षण को पतियों के उत्पीड़न से हासिल नहीं किया जा सकता।

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