आजम खान के बेटे की अयोग्यता को चुनौती: '2015 में अचानक दस्तावेज़ों से जन्मतिथि क्यों बदली गई'? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

LiveLaw News Network

15 Sep 2022 5:52 AM GMT

  • आजम खान के बेटे की अयोग्यता को चुनौती: 2015 में अचानक दस्तावेज़ों से जन्मतिथि क्यों बदली गई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

    रामपुर विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को सुनवाई जारी रखी।

    अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) में निर्धारित चुनाव की तारीख को कथित तौर पर 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने पर रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान की चुनावी आकांक्षाओं को एक बड़ा झटका दिया, जब याचिकाकर्ता, नवाब काज़म अली खान ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि समाजवादी पार्टी के युवा राजनेता ने विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से खुद को बड़ी आयु का होने का झूठा प्रतिनिधित्व दिया था।

    बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। अयोग्य ठहराए गए विधायक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार तर्क दिया कि हाईकोर्ट द्वारा "साक्ष्य के बुनियादी नियमों" को खारिज कर दिया गया था। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता ने अपने आरोप को साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन नहीं किया था, और इसके बजाय स्कूल रजिस्टर, खान की दसवीं कक्षा की मार्कशीट और उनके पुराने पासपोर्ट जैसे विभिन्न दस्तावेजों में दी गई जन्म तिथि पर भरोसा किया था, जिसे बाद में अपीलार्थी के कहने पर सही किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 पर भरोसा करते हुए सिब्बल ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेज ही उनमें निहित तथ्यों का प्रमाण नहीं होंगे। सिब्बल ने दावा किया कि किसी भी दस्तावेज में दी गई तारीख को साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में समझ में आने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था, और इस तरह, मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा समर्थित ये दस्तावेज याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेंगे।

    प्रति विपरीत, याचिकाकर्ता (इस अपील में प्रतिवादी) का प्रतिनिधित्व एडवोकेट आदिल सिंह बोपाराई ने किया, जिन्होंने रिकॉर्ड पर साक्ष्य में कई विसंगतियों और खामियों को उजागर किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की विसंगतियों के आलोक में, अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए रद्द करने के निर्णय के कदम को उचित नहीं ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को अपने आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, और उन्होंने अपने प्रारंभिक बोझ को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया था।

    मामले को 15 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बेंच ने बोपाराई द्वारा दिए गए तर्कों की सराहना करते हुए सावधानी बरती -

    "हमें साक्ष्य के कानून को ध्यान में रखना होगा। संदेह को तथ्य में नहीं बदला जा सकता है। संदेह होने पर भी, संदेह दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर सच्चाई स्थापित करने के पक्षकारों के अधिकार को नहीं छीनेगा।"

    पृष्ठभूमि

    अपीलकर्ता मो अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद (रामपुर) आजम खान के बेटे हैं। खान ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर के स्वार निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि, दिसंबर 2019 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य विधानमंडल की उनकी सदस्यता को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पेपर की जांच और परिणाम घोषित होने की तारीख पर उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। यह मानते हुए कि खान संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) के अनुसार राज्य की विधायिका में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं थे, जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी ने चुनाव याचिका की अनुमति दी।

    अपीलकर्ता की दलीलें

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, जहां से मंगलवार को छोड़ा था, उठाते हुए, हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय पर हमले जारी रखे।यह आरोप लगाया कि इसने उन तर्कों को स्वीकार कर लिया था जिन्हें याचिकाकर्ता सिद्ध करने में विफल रहा था, और कई बार, सबूतों से परे यात्रा की थी। इससे पहले, उन निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया जो पूरी तरह से अस्थिर थे। विशेष रूप से, सिब्बल ने कहा कि समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दस्तावेज की मूल प्रति का उल्लेख किसी भी दलील में नहीं किया गया था, या जिरह के दौरान इसका उल्लेख नहीं किया गया था। सिब्बल ने दावा किया कि सेवा रिकॉर्ड प्रदान करने वाले व्यक्ति से भी जिरह नहीं की गई।

    हालांकि बोपाराई ने स्पष्ट किया-

    "यह सर्विस बुक का हिस्सा था। इलाहाबाद से जो रिकॉर्ड मंगवाया गया था, उसका अनुवाद किया गया और अदालत को भेजा गया। वास्तव में, यह दस्तावेज़ और इसकी मूल प्रतियां श्री सिब्बल की अपील का हिस्सा हैं।"

    सिब्बल ने तुरंत पलटवार किया-

    "यह सही है। मैं खुद ऐसा कह रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इस समूह बीमा दस्तावेज के संबंध में कोई जिरह नहीं हुई। न्यायाधीश जिरह के बिना किसी दस्तावेज को नहीं देख सकता और निष्कर्ष नहीं दे सकता, बस।"

    प्राथमिक साक्ष्य के मुद्दे पर, सिब्बल ने यह साबित करने का दावा किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 और 61 के संदर्भ में प्राथमिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक खान का जन्म 1990 में हुआ था।

    उन्होंने तर्क दिया -

    "मैंने डॉक्टर और मां द्वारा दिए गए प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से, साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता का जन्म 1990 में हुआ था। इस प्राथमिक साक्ष्य की भी उस प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से पुष्टि की गई है, जिसे खान की मां ने दिया था। उस प्रयोजन के लिए मातृत्व अवकाश पर अब, यह प्रश्न उठता है कि क्या यह प्राथमिक साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए, कोई अन्य दस्तावेज प्रासंगिक नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ भी प्रासंगिक नहीं है ... जो दस्तावेज़ आपको दिखाए जा रहे हैं वे तब तक अप्रासंगिक हो जाते हैं जब तक आप यह नहीं कहते कि ये दस्तावेज़ विश्वसनीय नहीं हैं और आप सबूतों को त्याग देते हैं।"

    जस्टिस नागरत्ना ने सीनियर एडवोकेट से अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता के बारे में पूछताछ की -

    "अगर बच्चा 1990 में पैदा हुआ था, तो तीन साल बाद रामपुर से जन्म प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता थी? वह जन्म तिथि पुराने जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की मार्कशीट और पुराने पासपोर्ट में दिखाई गई है।"

    सिब्बल ने जवाब दिया, जोरदार ढंग से कहा कि याचिकाकर्ता ने उन पर लगाए गए बोझ का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है -

    "मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन आप उन दस्तावेजों के बारे में बात कर रही हैं जो रद्द हो गए हैं। उदाहरण के लिए, एक नया पासपोर्ट है। नए पासपोर्ट द्वारा एक अनुमान लगाया गया है ... मैं सब कुछ मेरे खिलाफ मान लूंगा। लेकिन तथ्य हैं, एक बच्चा पैदा हुआ था, और मैंने दिखाया है कि यह एक नर बच्चा है और मां ने कहा है कि यह उसका बच्चा है। मैंने अपना बोझ उतार दिया है। अब प्रतिवादी को अपना आरोप साबित करना है। वह स्कूल के रजिस्टर पर निर्भर है, जिसे बाद में बदल दिया गया है, और अन्य दस्तावेज़ जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया है।"

    जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा-

    "पासपोर्ट प्रदान करने के आवेदन में वही तारीख है जो स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में है। आवेदक द्वारा जो भी तारीख दी गई है वह पासपोर्ट में परिलक्षित होती है। अब आप जो कह रहे हैं वह यह है कि दस्तावेज़ में जन्म की गलत तारीख थी, जबकि से जन्म तारीख आपको प्राधिकारियों द्वारा दी गई थी।"

    सिब्बल ने उन सवालों की एक श्रृंखला पूछकर जवाब दिया जो अपीलकर्ता से जिरह के दौरान पूछे जाने चाहिए थे।

    सबमिशन का सार निम्नानुसार समझा जा सकता है -

    "यह एक पिछला बयान है। उस पिछले बयान को मेरे सामने रखना होगा। सबसे पहले, आपको दस्तावेज़ को साबित करना होगा ... तथ्य यह है कि अपीलकर्ता का जन्म 1990 में हुआ था, और फिर उसने बाद में इसे सही किया। पहले किसी बिंदु पर इसे ठीक करने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह स्कूल से ही चल रहा था, इसलिए अपीलकर्ता को कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। उसने 2015 में अपने बयान को सही करने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाला था। इसलिए, उसने एक आवेदन दायर किया। "

    साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 पर भारी निर्भरता रखते हुए, सिब्बल ने इस तर्क को भी नकार दिया कि दस्तावेज़ में उल्लिखित जन्म तिथि एक दाखिले के समान है। उन्होंने समझाया कि हालांकि यह एक प्रासंगिक तथ्य होगा, लेकिन यह स्वयं जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा। इस तर्क के समर्थन में कि एक स्कूल रजिस्टर जन्मतिथि का प्रमाण नहीं होगा, सिब्बल ने सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार [(2003) 8 SCC 673] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित [1988 Supp SCC 604] से एक अंश उद्धृत किया गया। सिब्बल ने यह दावा करते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान पर भी भरोसा किया कि किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए, उसे या तो अदालत में या दलीलों में कहना होगा। चूंकि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता गलत जन्म तिथि के साथ आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं कर सकता था। सिब्बल ने तर्क दिया कि उन्हें यह साबित करना होगा कि अपीलकर्ता का जन्म 1993 में हुआ था।

    हालांकि, जस्टिस नागरत्ना ने पलटवार किया-

    "यदि किसी दस्तावेज़ में कोई त्रुटि है, तो कोई भी इसे बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि 2015 तक, अपीलकर्ता की एक जन्म तिथि थी। 2015 में, यह अचानक बदल गई ..."

    सिब्बल ने पीठ को याद दिलाते हुए एक त्वरित उत्तर दिया कि उन्होंने प्राथमिक साक्ष्य प्रदान किए थे जो उनके मामले को साबित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करते हैं -

    "एक त्रुटि थी, इसे बदल दिया गया था। यदि मैंने प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया होता, तो आपने कहा होता कि वह इस पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि मैंने दस्तावेजों को बदल दिया है। फिर यह सबूतों की सराहना, संभावनाओं की प्रबलता, आचरण का सवाल है। लेकिन मैंने अस्पताल के रिकॉर्ड के रूप में प्राथमिक सबूत पेश किए हैं, यहां तक कि डॉक्टर ने भी जिसने बच्चे को जन्म दिया है। मेरे खिलाफ फैसला करने के लिए, आपको इस तथ्य का पता लगाना होगा कि ये सही नहीं हैं।"

    सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले में दिए गए तर्कों का भी स्पष्ट रूप से पता लगाया, अपनी आपत्तियों को दर्ज किया और कथित रूप से गलत निष्कर्षों पर विवाद किया। विशेष रूप से, उन्होंने दावा किया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 और उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 9 लागू नहीं होंगे क्योंकि पहली जगह में, यह विलंबित पंजीकरण का मामला नहीं था, और दूसरी बात, जन्म के पंजीकरण के समय 2002 के नियम मौजूद नहीं थे।

    प्रतिवादी की दलीलें

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट आदिल सिंह बोपाराई ने किया, जिन्होंने सबूत के बोझ से संबंधित विवादों से निपटने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यह "अपीलकर्ता के तर्क का मुख्य एंकर" था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और उसी फैसले पर भरोसा करते हुए सिब्बल ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उद्धृत किया, जैसे सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार [(2003) 8 SCC 673], उन्होंने तर्क दिया कि जबकि आरोपों का प्रारंभिक बोझ साबित करने के लिए याचिकाकर्ता के पास, उन तथ्यों को साबित करने का भार, जो प्रतिवादी के विशेष ज्ञान के भीतर थे, स्वयं प्रतिवादी पर थे।

    उन्होंने फैसले से उद्धृत किया -

    "यह भी प्राचीन कानून है कि जब दोनों पक्षों ने सबूत पेश किए हैं, तो सबूत की जिम्मेदारी का सवाल अकादमिक हो जाता है ... इसे स्थापित करने के लिए लिया जाता है।"

    उन्होंने नर्बदा देवी गुप्ता बनाम बीरेंद्र कुमार जायसवाल [(2003) 8 SCC 745] का भी उल्लेख किया, जो वर्तमान मामले के साथ एक सादृश्य को चित्रित करता है जहां कुछ दस्तावेज जो खान की जन्म तिथि 01.01.1993 (30.09.1990 नहीं, जैसा कि अपीलकर्ता ने दावा किया है) के रूप में इंगित करते हैं, को बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था।

    उन्होंने उद्धृत किया -

    "कानूनी स्थिति विवाद में नहीं है कि अदालत द्वारा प्रदर्शित के रूप में केवल एक दस्तावेज़ के पेश करने और अंकन को इसकी सामग्री का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इसके निष्पादन को स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है जो 'उन लोगों के साक्ष्य' से है। ऐसे व्यक्ति जो मुद्दे के तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं'... हालांकि, जहां दस्तावेज़ पेश किए जाते हैं, वहां स्थिति अलग होती है, उन्हें विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है, उन पर हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोर्ट में एग्ज़िबिट के रूप में चिह्नित किया जाता है।"

    जस्टिस रस्तोगी ने दखल दिया -

    "प्रश्न थोड़ा अलग है ... अपीलकर्ता अब मौजूद दस्तावेज़ों को अस्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उस पर यह दिखाने का भार है कि दस्तावेज़ की सामग्री सही है। आपके द्वारा किए गए सबूत क्या हैं? दिखाएं कि प्रत्येक दस्तावेज़ में सामग्री सही है?"

    बोपाराई ने बताया कि जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया केवल इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि अपीलकर्ता 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहता था।

    उन्होंने दावा किया -

    "अपीलकर्ता ने 2015 में कदम उठाया क्योंकि उसे 2017 में चुनाव लड़ना था। चुनाव याचिका दायर करने तक व लिखित बयान दाखिल करने तक पासपोर्ट अस्तित्व में रहा। जब उसने देखा कि फंदा कस रहा है, तो उसने प्रक्रिया शुरू की। आपको परिस्थितियों को देखना होगा, वे परिस्थितयां हैं।"

    बोपाराई ने अपीलकर्ताओं द्वारा पेश किए गए सबूतों की विश्वसनीयता की कमी के बारे में बहुत लंबा तर्क दिया, आरोप लगाया कि यह कई "विसंगतियों, विरोधाभासों और रिक्त स्थान" द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कालक्रम की उल्लेखनीय कमी थी, और सबूत के महत्वपूर्ण टुकड़े, जैसे कि क्लर्क की गवाही, जिसने अस्पताल के रिकॉर्ड में इंट्री की थी, गायब थे। बोपाराई ने आग्रह किया कि यह भी संदेह है कि नया जन्म प्रमाण पत्र इसके लिए आवेदन जमा करने के 48 घंटे के भीतर जारी किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जन्म प्रमाण पत्र शून्य था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (जी) के तहत निर्धारित नहीं किया गया था।

    उन्होंने पूछा -

    "सवाल उठता है कि क्या श्री सिब्बल द्वारा पेश किए गए सबूत, क्या लखनऊ में जन्म प्रमाण पत्र, क्या ईओटी और एमएलआर, क्या ये दस्तावेज़ आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं? ये धारा 35 के संदर्भ में प्रासंगिक तथ्य हैं, भले ही योर लॉर्डशिप को करना पड़ा हो। एक खोज रिकॉर्ड करें। क्या वे भरोसेमंदता को प्रेरित करते हैं?"

    जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस नागरत्ना ने बोपाराई की उनके सबमिशन की दृढ़ता के लिए प्रशंसा करते हुए और उनकी तुलना "ट्रायल कोर्ट के वकील" से करते हुए, उन्हें याद दिलाया कि केवल संदेह को तथ्यों में नहीं बदला जा सकता है।

    अदालत गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।

    Next Story