ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जनरल सीटों से प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला 04.03.2021 से संभावित रूप से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

3 Feb 2023 6:15 AM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में जारी की गई अधिसूचना - जिसने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कैटेगरी के स्टूडेंट्स के जनरल सीटों के लिए आवेदन करने के अधिकार को छीन लिया और उनके अधिकार को केवल अनिवासी भारतीयों (NRI) कैटेरगी की सीटें तक सीमित कर दिया। ये अधिसूचना की तारीख से संभावित रूप से लागू होंगी, जो कि 4 मार्च, 2021 है।

    इसका मतलब है कि 04.03.2021 तक के ओसीआई छात्रों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और पहले से मौजूद सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

    न्यायालय ने पहले अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें कुछ ओसीआई याचिकाकर्ताओं को 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष के लिए सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।

    फैसला सुनाते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि इन दाखिलों को नियमित कर दिया गया है।

    जस्टिस बोपन्ना ने कहा,

    "04.03.2021 से पहले सभी, अपने अधिकारों को बरकरार रखते हैं। 04.03.2021 के बाद, ये अधिसूचना लागू होती है।"

    2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली ओसीआई छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में फैसला सुनाया गया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी।

    पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें ओसीआई उम्मीदवारों को एनईईटी प्रवेश के लिए सामान्य सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।

    हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अंतरिम आदेश केवल 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष तक ही सीमित है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में, अंतरिम राहत देने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा और अंत में फैसला करेगा।

    [केस टाइटल: अनुष्का रंगुंथवार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। WP(C) No.891/2021]


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