जब तक आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय फैसला नहीं लेता, रेल पटरियों के पास की झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा : केंद्र ने SC को बताया
LiveLaw News Network
14 Sept 2020 3:13 PM IST
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 31 अगस्त के आदेश के तहत दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गियों को तत्काल नहीं हटाया जाएगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से रेलवे जब तक 4 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं ढूंढता तब तक रेल पटरियों के पास झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।
ये सबमिशन कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा दायर एक याचिका में किया गया, जिन्होंने 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों को तीन महीने में हटाने का निर्देश दिया।
31.08.2020 को दिए गए अपने आदेश में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ( अब सेवानिवृत) की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा था कि सुरक्षा क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हैं, उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और कोई हस्तक्षेप, राजनीतिक या अन्यथा, नहीं होना चाहिए और कोई भी अदालत विचाराधीन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई स्टे नहीं देगी।
इस निर्देश को चुनौती देते हुए कि कोई भी न्यायालय आदेश को लागू करने और उस पर अमल करने पर रोक नहीं लगा सकती है, याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे न्याय के अधिकार में बाधा उत्पन्न होती है।
इस पर प्रकाश डालते हुए, माकन ने कहा है कि अधिकारियों ने ऐसा करने के लिए, स्थापित कानून के विपरीत काम किया है, जो निष्कासन या गिराए जाने से पहले संबंधित झुग्गी निवासियों के पुनर्वास की आवश्यकता बताता है।
इस प्रकाश में, यह प्रार्थना की गई है कि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे झुग्गियों को खाली करने और ध्वस्त करने से पहले पहले स्थानांतरित करें और उनका पुनर्वास करें। इसलिए, याचिकाकर्ता ने शीर्ष न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए अधिकारियों को दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहैबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी, 2015 के साथ-साथ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देश मांगे हैं।
दो बार के सांसद ने यह बताया है कि आदेश एक मामले (एमसी मेहता) में पारित किया गया था, जहां प्रभावित झुग्गियां न तो मामले की पक्षकार थीं और न ही किसी भी क्षमता में उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। इसलिए, वे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनकी शिकायतों या सबमिशन पर विचार किए आदेशों को पारित किया।
रेल मंत्रालय के स्वयं के स्वीकारनामे द्वारा कि इस आदेश के प्रभावी होने पर 2.4 लाख के करीब लोगों को बेघर किया जाएगा, इस पर जोर देते हुए याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उन्हें सुने बिना ऐसा करना "प्राकृतिक न्याय की सबसे भयानक त्रासदी और गैर-अवलोकन में से एक होगा।"
यह कहते हुए कि शीर्ष अदालत ने सरकार को सुना, जो बस्तियों को ध्वस्त करना चाहती थी, और "प्रभावित/कमजोर आबादी को सुनवाई का अवसर देने से इनकार करते हुए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
"याचिका में आग्रह किया गया है कि
"ऑडी अल्ट्रेम पार्टम ( दूसरे पक्ष को भी सुनो)" के शासन से दूरी नहीं बनाई जा सकती है, खासकर जब झुग्गी निवासी 30-40 वर्षों से झोंपड़ियों में रह रहे हैं।"
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि
" एक समय में पुनर्वास के बिना 2.4 लाख लोगों को बेदखल करना, जब भारत COVID-19 महामारी के कारण दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, अत्यधिक जोखिम भरा होगा। इन परिस्थितियों में, इतने सारे लोगों को आश्रय और आजीविका की तलाश में घूमने के लिए मजबूर करना एक खतरनाक प्रस्ताव है।"
याचिका में कहा गया है कि न्याय के लिए मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करना न केवल अनुच्छेद 14 और 21 का घोर उल्लंघन है, बल्कि झुग्गी निवासियों को कानून के तहत उपलब्ध उपायों से इनकार कर दूसरी श्रेणी के नागरिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है।
कांग्रेस नेता ने 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देकर हालिया आदेश को अपनी चुनौती की पुष्टि की, जिसमें अजय माकन खुद याचिकाकर्ता थे, जिसमें झुग्गियों के अस्तित्व के संबंध में यही मुद्दा तय किया गया था।
इसमें कहा गया है कि
"यहां तक कि रेलवे ट्रैक के साथ-साथ बसी झुग्गियों को भी निवासियों/झुग्गीवासियों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के परिणामस्वरूप ही हटाया जा सकता है।
इसके अलावा, यह भी आयोजित किया गया कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग एक शहर में स्वच्छता श्रमिक, कचरा बीनने वाले, घरेलू मदद, रिक्शा चालक, मजदूर और सेवा प्रदाता की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में काम करके सामाजिक और आर्थिक योगदान करते हैं। इसलिए एक स्वस्थ शहरी जीवन के लिए अपरिहार्य हैं और उनके पास शहर का अधिकार या आवास का अधिकार है।"