केंद्र ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
Sharafat
26 July 2023 5:30 PM IST
केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी प्रमुख का कार्यकाल सोमवार, 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 11 जुलाई को मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध माना, क्योंकि यह कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के जनादेश का उल्लंघन था, जिसने विशेष रूप से केंद्र सरकार को कोई और विस्तार देने से रोक दिया था।
हालांकि न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय निकाय एफएटीएफ की सहकर्मी समीक्षा और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने आज जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से शुक्रवार से पहले फैसले के संबंध में एक आवेदन पर सुनवाई करने का आग्रह किया। विधि अधिकारी ने अदालत को बताया, "मैं एक विविध आवेदन प्रसारित कर रहा हूं।"
पीठ इस मामले को गुरुवार (कल) अपराह्न साढ़े तीन बजे सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई। बाद में दिन में दायर आवेदन में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया।