केंद्र ने जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की

Brij Nandan

10 Feb 2023 5:05 AM GMT

  • केंद्र ने जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।

    उनकी नियुक्तियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी कामकाजी क्षमता होगी। आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी क्षमता सितंबर 2019 से नवंबर 2019 के दौरान थी।

    31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश की थी। 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने अपने निर्णय के विस्तृत कारण प्रकाशित किए।

    जस्टिस बिंदल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से संबंधित हैं। वर्तमान में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। हाईकोर्ट के जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता में नंबर 2 पर हैं। कॉलेजियम ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

    कर्नाटक हाईकोर्ट से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस अरविंद कुमार अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 26वें नंबर पर हैं। प्रस्ताव में यह भी दर्ज किया गया कि एक कॉलेजियम सदस्य, जस्टिस के एम जोसेफ ने इस आधार पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है कि जस्टिस कुमार के नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है।

    दिसंबर 2022 में किए गए कॉलेजियम के प्रस्ताव के आधार पर केंद्र ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया था।

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