केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

28 Dec 2021 9:57 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर के आदेश ("आक्षेपित आदेश") को वापस लेने या इसमें संशोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

    राज्य सरकार को आयोग की रिपोर्ट के साथ आने और राज्य चुनाव आयोग को तदनुसार चुनाव कराने का निर्देश देने के लिए चार महीने की अवधि के लिए स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने के लिए राहत की भी मांग की गई।

    एक अंतरिम उपाय के रूप में केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में चुनाव प्रक्रिया को निलंबित करने की भी प्रार्थना की।

    यह तर्क दिया गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का उत्थान सरकार की प्राथमिकता रही है। स्थानीय स्वशासन में ओबीसी का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सत्ता के उपनिवेशीकरण और शासन को जमीनी स्तर पर ले जाने के विचार के उद्देश्य को कमजोर कर देगा।

    यह तर्क देते हुए कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या ओबीसी के गैर-प्रतिनिधित्व का दो गुना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आवेदन में कहा गया,

    "पहला, सबसे पहले ओबीसी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित पदों पर चुने जाने के अवसर से वंचित किया जाता है। इससे न केवल ओबीसी समुदाय के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है बल्कि अन्य सभी जो ऐसे समुदायों में नेतृत्व की गुणवत्ता के विकास में मदद करते हैं। दूसरा, इस तरह के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या गैर-प्रतिनिधित्व ओबीसी समुदाय के मतदाताओं को निर्वाचित कार्यालयों में से एक को चुनने से वंचित करता है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह संवैधानिक योजना के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है।"

    केंद्र सरकार ने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश उस चरण में पारित किया गया जब ओबीसी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव प्रक्रिया चल रही है।

    आवेदन में कहा गया,

    "इस स्तर पर कोई भी हस्तक्षेप ओबीसी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को पांच लंबे वर्षों के लिए वंचित कर देगा। इसे किसी भी तर्क से पिछड़े वर्गों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण नहीं कहा जा सकता।"

    इसके आलोक में यह भी कहा गया कि के. कृष्णमूर्ति मामले और विकास किशनराव गवली मामले में कानून के जनादेश का पालन किया जाना है, सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त निर्णयों के पालन और हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने पर विचार कर सकता है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति केंद्र सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से किए गए अनुरोध के संबंध में संबंधित प्राधिकरण को संबंधित राज्य चुनाव आयोगों को विकास किशनराव गवली में निर्धारित कथन का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रार्थना की।

    केंद्र ने कहा,

    "इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन के अनुसार, केंद्र सरकार ने पहले ही सभी राज्य सरकारों को एक विस्तृत सलाह जारी कर दी है, जिसमें "के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ" (2010) 7 एससीसी 202 और "विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य" (2021) 6 एससीसी 73 मामले का उल्लेख किया गया है।"

    केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न केवल के कृष्ण मूर्ति और विकास किशनराव गवली के मामले में निर्धारित जनादेश का अनुपालन होगा, बल्कि ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का भी ध्यान रखा जाएगा। निवर्तमान सदस्यों/निकाय का कार्यकाल जिन्होंने पांच वर्षों के लिए अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा किया है।

    आदेश दिनांक 17 दिसंबर

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ओबीसी के लिए चुनाव पर रोक लगाने के साथ ही चुनाव आयोग को सामान्य वर्ग के लिए सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। शीर्ष न्यायालय ने आगे कहा था कि सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए चुनाव पहले से अधिसूचित अन्य चुनावों के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन सभी सीटों (फिर से अधिसूचित सामान्य सीटों सहित) के परिणाम एक ही दिन में एक साथ घोषित करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने इसमें आगे कहा,

    "दूसरे शब्दों में महाराष्ट्र मामलों के संबंध में निर्देशित व्यवस्था मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच कोई अंतर नहीं करने वाले सभी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रोप्रियो ताक़त लागू करेगी।"

    केस शीर्षक: मनमोहन नगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग

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