केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन का उल्लेख किया; मामले की सुनवाई कल होगी

Brij Nandan

16 Aug 2022 11:10 AM IST

  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन का उल्लेख किया; मामले की सुनवाई कल होगी

    केंद्र सरकार ने फीफा (FIFA) द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के निलंबन से संबंधित मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष किया।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि एआईएफएफ से संबंधित मामले में "कुछ विकास" हुआ है और अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई कल ही हो।

    पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को सूचित किया कि मामले को कल पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि एसजी ने एआईएफएफ के निलंबन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने पीठ से कहा कि वह फीफा प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित करेंगे ताकि पीठ को विकास के बारे में पता चल सके।

    फीफा ने "तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव" का हवाला देते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    इसका मतलब है कि भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी नहीं कर पाएगा, जो अक्टूबर 2022 में होने वाला था।

    एक प्रेस बयान में, फीफा ने कहा कि एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की समिति की नियुक्ति के आदेश के निरस्त होने के बाद निलंबन रद्द कर दिया जाएगा।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के एआईएफएफ अध्यक्ष के रूप में चुनाव को रद्द करने के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रशासकों की समिति का गठन किया गया था।

    कोर्ट ने एआईएफएफ के संविधान को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप लाने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली को प्रशासकों की एक समिति के रूप में नियुक्त किया था।

    मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एआर दवे को सीओए का प्रमुख नियुक्त किया था।

    3 अगस्त, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत द्वारा अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी से पहले एआईएफएफ कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के निर्देश पारित किए।

    उस आदेश के बाद, प्रशासकों की समिति ने एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रफुल्ल पटेल अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी को कमजोर करने के लिए फीफा के साथ संपर्क कर रहे हैं।

    पिछले हफ्ते, जब मामला सामने आया, तो केंद्रीय खेल और युवा विकास मंत्रालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह कहते हुए स्थगित करने की मांग की कि फीफा के साथ एक बैठक 11 अगस्त को निर्धारित है।

    केंद्र के अनुरोध के अनुसार मामले को स्थगित करते हुए कोर्ट ने तब स्पष्ट किया कि अगर भारत द्वारा फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी में बाधा डालने का प्रयास किया जाता है तो वह हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेगा।


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