निजामुद्दीन मरकज़ मामला : केंद्र सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया
LiveLaw News Network
1 April 2020 4:27 PM IST
केंद्र सरकार के वकील गौरांग कंठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम में आलमी मरकज़, बंगले वाली मस्जिद में धार्मिक मण्डली आयोजन को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर एक धब्बा बताया है।
जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनके अनुसार, उपरोक्त धार्मिक मण्डली आयोजन में 2000 से अधिक लोग शामिल थे (जिसमें चीन, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों के विदेशी नागरिक शामिल थे। )
कंठ, जो खुद निज़ामुद्दीन पूर्व के निवासी हैं, उन्होंने इस घटना को परेशान करने वाली और चिंताजनक बताया है।
अपने पत्र में, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया कि तबलीगी जमात का यह आयोजन दिल्ली महामारी रोग, COVID-19 विनियम, 2020, महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी 16 मार्च 2020 के आदेश का उल्लंघन है।
इसके अलावा, उन्होंने लिखा है, ये सभाएं पुलिस आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी एक अन्य आदेश का उल्लंघन भी थी, जो आदेश 18 मार्च 2020 से प्रभावी थे, जिसके अनुसार 5 (पांच) या अधिक व्यक्तियों की सभा निषिद्ध थी।
उन्होंने यह भी माना कि अधिकारियों को निज़ामुद्दीन में हुए इतने बड़े आयोजन के बारे में पता नहीं था।
'हालांकि, उक्त आदेशों के लागू होने के बावजूद, आयोजन का संचालन किया जाना राज्य सरकार और जिला अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है।
वह आगे लिखते हैं कि एक केंद्र सरकार के स्थायी वकील होने के नाते उन्हें इस मुद्दे पर अदालत के समक्ष उचित रिट याचिका दायर करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता है।
हालांकि, अदालत अपने पत्र में उल्लिखित स्थितियों और तथ्यों का स्वतः संज्ञान ले सकती है और उचित आदेश पारित कर सकती है।
1. निजामुद्दीन क्षेत्र में घातक लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, जो इस तरह की धार्मिक मण्डली को रोकने में विफल रहे।
2. लोगों की सुरक्षा से समझौता करने और कोरोना वायरस के प्रसार में योगदान के लिए इस धार्मिक मण्डली के आयोजकों और प्रतिभागियों के खिलाफ कार्रवाई करना; तथा
3. निज़ामुद्दीन क्षेत्र में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई और उपचारात्मक उपाय।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा कर्तव्य की चूक अक्षम्य और अनुचित है।