केंद्र सरकार ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित करते हुए 'उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021' की अधिसूचना जारी की

LiveLaw News Network

1 Jan 2022 12:23 PM IST

  • केंद्र सरकार ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी की

    केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की। इसका उद्देश्य तीनों आयोगों यानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित करना है।

    गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक सिस्टम की घोषणा की गई है। अधिनियम उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित करता है।

    जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों द्वारा जांच की जा सकने वाली ग्राहक शिकायतों का संशोधित वित्तीय दायरा इस प्रकार है:

    1. जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये (50 लाख रुपये तक; पहले की सीमा: 1 करोड़ तक) से अधिक नहीं है।

    2. राज्य आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां भुगतान के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है (50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक; पहले की सीमा: 1 करोड़ से अधिक और अधिकतम 10 करोड़)।

    3. राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दो करोड़ रुपये (2 करोड़ रुपये से अधिक; पहले की सीमा: 10 करोड़ से अधिक) से अधिक है।

    इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 101 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ओ), (एक्स) और (जेडसी) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (ए), धारा 34 की उप-धारा (1), धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और उप-खंड (i) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि अब तक जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

    राज्य आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है।

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद यह देखा गया कि उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित मौजूदा प्रावधान ऐसे मामलों की ओर ले जा रहे है जो पहले राष्ट्रीय आयोग में राज्य आयोगों में दायर किए जा सकते थे और ऐसे मामले जो पहले जिला आयोगों में दायर हो सकते थे, लेकिन अब राज्य आयोगों में दायर किए जाएंगे।

    इससे जिला आयोगों के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके कारण लंबित मामलों में वृद्धि हुई और मामलों के निपटान में देरी हुई। उपभोक्ताओं को त्वरित निवारण प्राप्त करने के उद्देश्य को विफल कर दिया गया, जैसा कि अधिनियम के तहत परिकल्पित है। इसलिए उपर्युक्त परिवर्तन उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 को अधिसूचित करके किए गए हैं।

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