[CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षा ] नए दिशा-निर्देशों में जहां आवश्यक है, वहां प्रोविजनल दाखिले की व्यवस्था : UGC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

24 Sep 2020 7:32 AM GMT

  • [CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षा ] नए दिशा-निर्देशों में जहां आवश्यक है, वहां प्रोविजनल दाखिले की व्यवस्था : UGC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने CBSE द्वारा कक्षा XII कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने में देरी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है।

    अधिवक्ता अपूर करूप के माध्यम से दायर एक जवाबी हलफनामे में, यह सूचित किया गया है कि कॉलेजों के अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के प्रथम वर्ष के लिए सत्र 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशानिर्देशों में COVID-19 महामारी के मद्देनज़र 'विधिवत रूप से चल रही महामारी के कारण CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के संचालन में देरी को ध्यान में रखा है और इसलिए उक्त परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए "पर्याप्त समय" प्रदान किया है।

    विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है और शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2020 होगी। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, प्रोविजनल दाखिले का प्रावधान भी किया गया है (परीक्षाओं के प्रासंगिक दस्तावेजों 31.12.2020 तक स्वीकार किए जाएंगे)।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये हलफनामा दायर किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और UGC को परिणाम घोषित करने की तिथि और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ की तारीख पर समन्वय करने के लिए कहा है ताकि 29 सितंबर तक कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश का लाभ उठा सकें।

    UGC ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि इस आदेश को उसी दिन उसके सचिव को सूचित किया जाता, इससे पहले ही उन्होंने उक्त दिशानिर्देशों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

    इसमें कहा गया,

    "यह है कि, इस प्रकार, शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी दिशानिर्देश 22.09.2020 (21.09.2020 को आयोजित आयोग की आकस्मिक बैठक में अनुमोदित होने के बाद) सुबह लगभग 10:45 बजे जारी किए गए थे। हालांकि, इस बीच, 22.09.2020 की वर्तमान कार्यवाही में इस माननीय न्यायालय के अवलोकन के संबंध में, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और यूजीसी ने यूजीसी की वेबसाइट पर दिशानिर्देशों को अपलोड करने की प्रक्रिया को रोक दिया। यह निर्णय इसलिए तत्काल मामले में इस माननीय न्यायालय की टिप्पणियों के लिए लिया गया।"

    इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ द्वारा की जाएगा।

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