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CBI Vs WB : सुप्रीम कोर्ट ने CDR रखने के आरोप पर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त से जवाब मांगा

शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने एक बार फिर अपने रुख पर कायम रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि टेलीकॉम आपरेटरों ने इस संबंध में पूरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड कोलकाता पुलिस को सौंपा था लेकिन तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने एक उल्टे मकसद के साथ इसके एक हिस्से को अपने पास रख लिया।
दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो टेलीकॉम दिग्गज-वोडाफोन और एयरटेल को शारदा चिट फंड घोटाले के संबंध में 1 अगस्त, 2012 और 16 मार्च, 2013 के बीच के दौरान के विभिन्न व्यक्तियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) एजेंसी के साथ साझा करें।
सीबीआई ने कहा था कि ये सीडीआर न केवल इस घोटाले का पता लगाने के लिए अत्यंत जरूरी है, बल्कि इससे आरोपों की पुष्टि भी होगी कि तत्कालीन पश्चिम बंगाल पुलिस आयुक्त राजीव कुमार इस मामले में अहम सुरागों को दबा रहे थे।
सीबीआई के अनुसार हालांकि दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने पहले बंगाल पुलिस के साथ पूरे सीडीआर का विवरण साझा किया था, लेकिन अब जांच एजेंसी द्वारा जब ये ब्योरा मांगा गया तो सेवा प्रदाता ने मजबूती से एजेंसी के साथ सहयोग करने से इंकार कर दिया।