"सीबीआई ने कुछ नहीं किया, हमें इसके रवैये में बदलाव की उम्मीद थी" : सुप्रीम कोर्ट ने जजों की शिकायतों पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई

LiveLaw News Network

6 Aug 2021 7:33 AM GMT

  • सीबीआई ने कुछ नहीं किया, हमें इसके रवैये में बदलाव की उम्मीद थी : सुप्रीम कोर्ट ने जजों की शिकायतों पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकी देने की शिकायतों पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और खुफिया ब्यूरो पर नाराजगी जताई।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,

    "सीबीआई ने कुछ नहीं किया और इसके रवैये में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है।"

    मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी तब आई जब पीठ पिछले सप्ताह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर खुद लिए गए स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी।

    चीफ जस्टिस रमाना ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि न्यायाधीशों पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर डराने वाले संदेश भेजकर, सोशल मीडिया में पोस्ट प्रसारित किये जा रहे हैं।

    सीजेआई ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजेआई पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से कहा,

    "एक या दो जगहों पर, अदालतों ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। यह कहना दुखद है कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया है। हमें सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमें यह देखकर दुख होता है।"

    CJI ने यह भी कहा कि प्रतिकूल आदेश पारित होने पर न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक "नया चलन" बनता जा रहा है।

    CJI ने कहा,

    "यह इस देश में एक नया चलन है। यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है। न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। CBI, IB आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं।"

    सीजेआई ने एजी को बताया कि वह ये टिप्पणियां "जिम्मेदारी की पूरी भावना" के साथ कर रहे हैं।

    पीठ ने झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच में प्रगति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सोमवार, 10 अगस्त को सीबीआई को उपस्थित होने को कहा।

    पीठ ने 2019 में दायर एक रिट याचिका पर भारत संघ से शीघ्र जवाब मांगा, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। इस याचिका को आज इस स्वत: संज्ञान मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

    CJI ने कहा कि हालांकि रिट याचिका 2019 में दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

    न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के बारे में CJI ने टिप्पणी की,

    "एक युवा न्यायाधीश की मौत के दुर्भाग्यपूर्ण मामले को देखें। यह राज्य की विफलता है। न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।"

    झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया था और अपराध के उसी दिन एसआईटी ने ऑटो-रिक्शा में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने सुबह की सैर के दौरान न्यायाधीश उत्तम आनंद को नीचे गिरा दिया।

    महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि सीबीआई ने राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जांच अपने हाथ में ले ली है।

    सीजेआई ने महाधिवक्ता से पूछा,

    "तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ धो लिए?"

    एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि इस मामले में सीमा पार से निहितार्थ और बड़ी साजिश होने की आशंका है और इसलिए सीबीआई को यह मामला सौंपा गया।

    पीठ के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, एजी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं, जैसा कि पिछले सप्ताह झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

    मामले पर अगली सुनवाई 9 अगस्त सोमवार को होगी।

    (मामले: री सेफगार्डिंग कोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग जजेस (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की मृत्यु, धनबाद) - एसएमडब्ल्यू (सीआरएल) 2/2021 और करुणाकर महलिक बनाम भारत संघ - डब्ल्यूपी (सी) 1422/2019)

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