हजारों छात्रों का करियर दांव पर : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षा शेड्यूल पर अस्पष्ट हलफनामे पर DU को लगाई फटकार

LiveLaw News Network

9 July 2020 10:33 AM GMT

  • हजारों छात्रों का करियर दांव पर : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षा शेड्यूल पर अस्पष्ट हलफनामे पर DU को लगाई फटकार

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के आयोजन के प्रस्तावित मोड के साथ-साथ डेट शीट और परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी शामिल करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करे।

    न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने हलफनामे में उन छात्रों की चिंताओं पर विचार करने का भी निर्देश दिया है जो अभी परीक्षा नहीं दे सकते हैं।

    यह आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (OBE ) आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर आया है।

    गुरुवार की सुनवाई में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि उसके संशोधित परिपत्र 06/07/20 के अनुसार, विश्वविद्यालयों को सितंबर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए समय सीमा दी गई है।

    सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय परीक्षाओं के ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    'यूजीसी ने असाइनमेंट या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को पास करने के विकल्प की अनुमति नहीं दी है,' सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया।

    इन दलीलों को ध्यान में रखने के बाद, अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचना के निरंतर बदलाव, और परीक्षा अनुसूची के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता पर फटकार लगाई।

    अदालत ने कहा:

    ' जितनी चाहिए उसके मुताबिक आपकी (डीयू) की तैयारी बहुत कम है, आप इन दिनों बहुत बार पलट रहे हैं ... क्या आप चाहते हैं कि हम अब विश्वविद्यालय की निगरानी करें?'

    अदालत ने आगे कहा:

    'आपने (DU) ने ऐसा अस्पष्ट हलफनामा क्यों दायर किया है? हजारों छात्रों का करियर दांव पर है। यूजीसी और एमएचआरडी विश्वविद्यालयों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करेंगे, आपको अपना परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना होगा। आपको छात्रों के लिए स्पष्ट और सरल होना चाहिए ... मॉक टेस्ट आयोजित करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ कहा जाना चाहिए। '

    अंतिम क्षण में ईमेल के माध्यम से सुबह पेश किए गए अपने हलफनामे में, विश्वविद्यालय ने अदालत को सूचित किया कि संशोधित यूजीसी दिशानिर्देशों पर चर्चा के लिए प्रो-वाइस चांसलर की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक, 07 जुलाई को बुलाई गई थी।

    उस बैठक में, DU ने सुझाव दिया, कि छात्रों को परीक्षाओं की प्रक्रिया के साथ खुद को करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। उसी के आलोक में परीक्षाएं 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गईं।

    विश्वविद्यालय द्वारा अपने हलफनामे में परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करने की अदालत ने आलोचना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों के साथ स्पष्ट और सरल होने की आवश्यकता है।

    इस स्तर पर, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील सचिन दत्ता ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय एक दो दिनों में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम के साथ आएगा और इसे दाखिल करने के लिए समय मांगा।

    इससे पहले न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के साथ पिछले वर्षों में अर्जित औसत अंकों के आधार पर पदोन्नत किया जाना जाएगा।

    याचिकाकर्ताओं ने आगे देश भर में छात्रों से प्राप्त शिकायतों का एक संकलन दायर किया था जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है:

    • परीक्षा स्थगित करने से छात्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों के लिए आवेदन करने में असमर्थता होगी, जिन्होंने आवेदन की समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की है।

    • विदेशों में विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की मांग कर रहे छात्रों की संभावनाओं पर इस तरह के स्थगन का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

    • OBE विधि तकनीकी गड़बड़ियों, कंप्यूटर की कमी और कई छात्रों तक इंटरनेट की पहुंच से ग्रस्त है

    • कुछ छात्रों के लिए परीक्षा के लिए पेश होना मुश्किल है क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य या वे स्वयं COVID19 से पीड़ित हैं

    • कुछ छात्रों को परीक्षा आयोजित करने की तारीख की अनिश्चितता के कारण मानसिक आघात भी पहुंचा है

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि निर्णय लेते समय कार्यकारी और प्रवेश परिषद को दरकिनार कर दिया गया था। अदालत मामले में 14 जुलाई को सुनवाई करेगी।

    बुधवार को विश्वविद्यालय ने अदालत को सूचित किया था कि उसने 10 जुलाई से अगस्त तक चलने वाली परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है।

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