'राज्य की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते, सुरक्षा देनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में कहा

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 2:49 AM GMT

  • राज्य की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते, सुरक्षा देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि धनबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हाल ही में हुई हत्या के मामले में राज्य की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    सीजेआई एनवी रमाना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि धनबाद एक माफिया क्षेत्र है, जहां कई अधिवक्ताओं की हत्या की गई है और पूर्व में कई न्यायाधीशों पर हमला किया गया है। इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण राज्य को न्यायिक अधिकारी को कम से कम उनकी कॉलोनियों के आसपास कुछ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

    बेंच ने टिप्पणी की कि,

    "न्यायाधीश के दुर्भाग्यपूर्ण मामले को देखें, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आप राज्य की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह राज्य की विफलता है। वे जानते हैं कि धनबाद एक माफिया क्षेत्र है और हमारे पास कई अधिवक्ता मारे गए हैं और पूर्व में कई न्यायाधीशों पर हमला किया गया है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। उन्हें कम से कम कॉलोनियों के पास सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।"

    यह टिप्पणी तब आई जब पीठ पिछले सप्ताह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मद्देनजर न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपने द्वारा उठाए गए स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी।

    बेंच ने सभी राज्यों को जवाब देने और न्यायिक अधिकारियों को किस तरह की सुरक्षा प्रदान की है, इसके संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

    अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, जिनकी अदालत ने वर्तमान मामले में सहायता मांगी, ने प्रस्तुत किया कि,

    "एक वर्ग के रूप में न्यायाधीश नौकरशाहों की तुलना में अधिक कमजोर होते हैं। यह एक खुली अदालत है जहां एक व्यक्ति सफल होता है और दूसरा नहीं। वहां पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक ऐसा निकाय होना चाहिए जो मामले की प्रकृति के आधार पर भेद्यता की सीमा तय करें।"

    एजी ने कहा कि,

    "यह समय है कि न्यायाधीशों की भेद्यता के लिए, विशेष रूप से प्रसिद्ध मामलों का फैसला करने वालों के लिए कुछ गंभीर किया जाए।"

    बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि,

    "देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें गैंगस्टर शामिल हैं। कुछ मामलों में हाई प्रोफाइल लोग आरोपी के रूप में शामिल हैं। कुछ राज्यों में एचसी न्यायाधीशों सहित न्यायिक अधिकारियों को अपमानजनक संदेश भेजकर शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी धमकी दी जाती है।"

    झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि अपराध के उसी दिन, एसआईटी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जो ऑटो-रिक्शा में थे, जिसने न्यायाधीश उत्तम आनंद को अपनी सुबह की सैर के दौरान कुचल दिया था।

    महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि सीबीआई ने राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जांच अपने हाथ में ले ली है।

    मामले पर अगली सुनवाई 9 अगस्त सोमवार को होगी।

    धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत जज उत्तम आनंद को 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। घटना के सीसीटीवी दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे कानूनी बिरादरी सदमे में है।

    उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने और 03 अगस्त तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

    उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने और 03 अगस्त तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    एसआईटी द्वारा जांच के आदेश के समय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक त्वरित, निष्पक्ष और पेशेवर जांच का आह्वान किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अदालत जांच की प्रगति की निगरानी करेगी और तय करेगी कि जांच एसआईटी द्वारा जारी रखी जाएगी या केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाएगी। मामले की जांच करने वाली एसआईटी की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय लतकर ने की।

    (मामले का शीर्षक: न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की मृत्यु, धनबाद)

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