" राज्य में राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के खिलाफ नीति नहीं हो सकती" : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की क्वारंटीन नीति को लेकर सवाल उठाए 

LiveLaw News Network

12 Jun 2020 1:09 PM GMT

  •  राज्य में राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के खिलाफ नीति नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की क्वारंटीन नीति को लेकर सवाल उठाए 

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य से जवाब मांगा कि नोएडा (यूपी) प्राधिकरण और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में जारी किए गएक्वारंटीन दिशानिर्देशों (COVID 19 के लिए) में विसंगति क्यों है।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्तिए सके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने दिल्ली से सटे नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद शहरों में प्रमुख रूप से दिल्ली-NCR में अंतर-राज्य आवागमन के नियमों से संबंधित एक याचिका में यह आदेश दिया।

    याचिका में इन विभिन्न राज्यों की विरोधाभासी नीतियों और उनके निरंतर परिवर्तन पर सवाल उठाया गया है।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा,

    "आपके पास राज्य में ऐसी नीति नहीं हो सकती है जो राष्ट्रीय दिशानिर्देश के विपरीत हो।"

    4 जून को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वे एनसीआर में राज्य की सीमाओं पर आवाजाही की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के साथ एक सप्ताह के भीतर एक आम योजना / नीति / मंच तैयार करें।

    उपरोक्त में, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी और हरियाणा और दिल्ली अंतर-राज्य आवागमन कोई समस्या नहीं है।

    हालांकि, उत्तर प्रदेश ने दिल्ली के साथ राज्य के अप्रतिबंधित आवागमन की अनुमति के बारे में आपत्तियां उठाई हैं, मेहता ने कहा।

    एस जी : "हरियाणा, दिल्ली और यूपी के बीच बैठक बुलाई गई। हरियाणा और दिल्ली के बीच कोई समस्या नहीं है। हालांकि, उत्तर प्रदेश को लगता है कि केवल आवश्यक मामलों को ही अनुमति दी जानी चाहिए।"

    उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित वकील, गरिमा प्रसाद ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच नियंत्रित आवागमन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में यूपी राज्य की तुलना में अधिक संक्रमण है और आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया, जिसके अनुसार नोएडा में 45% संक्रमण के लिए दिल्ली है।

    प्रसाद: "आवश्यक सेवाओं की अनुमति है, वकीलों को भी पहुंच दी जा रही है। हमारे पास एक ई-पास प्रणाली है। हमारे पास अभी भी संस्थागत क्वांरटीन है, दिल्ली जरूरी नहीं है।"

    न्यायमूर्ति कौल ने इस बिंदु पर यूपी के वकील से एक सवाल किया और पूछा कि हाल ही में संस्थागत क्वांरटीन और घरेलू क्वांरटीन के मामले में नोएडा डीएम द्वारा जारी किए गए आदेशों में असंगति क्यों है।

    पीठ ने जोर देकर कहा कि इस संबंध में विसंगतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जल्द ही अराजकता हो सकती है। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 जून के लिए सूचीबद्ध की।

    यह आदेश पिछले महीने की शुरुआत में वरिष्ठ वकील मुकुल तलवार, वकील अनिंदिता मित्रा और रोहित भल्ला द्वारा दायर एक जनहित याचिका में आया है। याचिकाओं में तीनों प्रशासनों के उन निर्णयों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिनमें अनुमय गतिविधियों के व्यक्तियों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है और विभिन्न राज्यों के सरकारी पोर्टलों पर इन राज्यों में से प्रत्येक के लिए आवेदन करने की आवश्यकता तय की गई है।

    एनसीआर में आम आदमी को हुई कठिनाइयों को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये राज्य एनसीआर के भीतर अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए एक साझा कार्यक्रम और पोर्टल बनाने का प्रयास करें।

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