एससीएससी द्वारा टीडीसैट सदस्य के रूप में अनुशंसित उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, नियुक्ति के लिए केंद्र को निर्देशित करने की मांग की

LiveLaw News Network

26 April 2022 9:55 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    एक आवेदक ने दूरसंचार विवाद और निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के सदस्य के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।

    आवेदक एएम अलंकामोनी, जो वर्तमान में हैदराबाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में एक लेखाकार सदस्य के रूप में तैनात हैं, ने प्रस्तुत किया है कि सर्च कम सेलेक्शन कमेटी (एससीएससी) द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा पद के लिए उनका गैर-चयन "पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और मनमाना" है।

    राहत की मांग करते हुए आवेदक ने मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

    देर से अपलोड किए गए आदेश में आवेदक को न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने की स्वतंत्रता मिली।

    अधिवक्ता कार्तिक सेठ के माध्यम से दायर वर्तमान आवेदन में बताया गया है कि शासी नियमों के अनुसार, टीडीसैट में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, साथ ही एक सदस्य की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि, TDSAT में अभी भी सदस्य II की रिक्ति है।

    यहां संदर्भित शासी नियम ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 हैं।

    आवेदक के अनुसार, विज्ञापन दिनांक 20.05.2020 के बाद अधिसूचित किया गया कि सदस्य के पद के लिए टीडीसैट में दो रिक्तियां हैं, उन्होंने सदस्य के पद के लिए आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट के जज (जस्टिस एल नागेश्वर राव) की अध्यक्षता वाली सर्च कम सेलेक्शन कमेटी (एससीएससी) ने उन्हें उक्त पद के लिए सिफारिश की। हालांकि, एससीएससी की सिफारिश के बाद भी, केंद्र सरकार ने सदस्य-द्वितीय पद को खाली छोड़ दिया और एससीएससी की सिफारिश का पालन नहीं किया है।

    आवेदक के अनुसार सर्च कम सेलेक्शन कमेटी से अनुशंसा प्राप्त होने पर चयन सूची के अनुसार नियुक्ति में विलम्ब तथा कुछ सदस्यों को सूची से बाहर करने का कोई अवसर नहीं है।

    आवेदक ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादी को अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने के लिए निर्देशित किया जाए और जांच करने पर अगर अदालत को पता चलता है कि पात्र व्यक्तियों के नाम वापस लेने का कोई वैध कारण नहीं है, तो उनकी नियुक्ति के लिए उचित निर्देश पारित किए जाएं।

    आवेदक ने तर्क दिया है कि टीडीसैट में सदस्य के लिए अन्य रिक्त पद के लिए, नियमों और कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में एससीएससी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा सूची में जाने या उन पदों पर चयन करने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए।

    वैकेंसी सर्कुलर को चुनौती

    आवेदक ने टीडीसैट द्वारा जारी रिक्ति आदेश को रद्द करने की मांग की क्योंकि वह पहले से ही इस तरह के आदेश को जारी करने की तारीख को सर्च कम सेलेक्शन कमेटी द्वारा नामित किया गया है।

    आवेदन में कहा गया है,

    "वर्तमान में, अध्यक्ष और सदस्य- I के पद पर कब्जा है लेकिन एक और सदस्य यानी सदस्य- II का पद खाली है। नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने और उसके बाद सिफारिशें करने के बावजूद, केंद्र सरकार ने 11.09.2021 को केवल एक (1) सदस्य नियुक्त किया था।"

    एससी ने बताया कि उम्मीदवारों की "चेरी पिकिंग" नहीं की जानी चाहिए।

    आवेदक ने कहा है कि मद्रास बार एसोसिएशन मामले में 15.09.2021 को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही केंद्र ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को भरना शुरू किया।

    आवेदक ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एससीएससी द्वारा अनुमोदित सूची से उम्मीदवारों को "चेरी-पिकिंग" के लिए केंद्र की खिंचाई की। कोर्ट ने प्रतीक्षा सूची से उपेक्षित उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल करने पर केंद्र से नाखुशी जाहिर की है।

    केस टाइटल: एएम अलंकामोनी द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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