परीक्षा रद्द करना, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, स्कूल फीस: 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मुद्दों का निस्तारण कैसे किया

LiveLaw News Network

29 Dec 2021 7:42 PM IST

  • परीक्षा रद्द करना, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, स्कूल फीस: 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मुद्दों का निस्तारण कैसे किया

    COVID-19 की दूसरी लहर ने छात्र-छात्राओं को बुरी तरह प्रभावित किया। छात्रों ने फिजिकल क्लासेज, एग्जाम्स और फीस आदि कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    2021 में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मुद्दों का निस्तारण कैसे किया। आइए पढ़ते हैं-

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके लिए फीस नहीं ले सकते

    इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे निजी स्कूल जो छात्रों से उन गतिविधियों और सुविधाओं के लिए फीस मांग रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण उन्होंने इस्तेमाल नहीं कीं, 'मुनाफाखोरी' और 'व्यवसायीकरण' के बराबर हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लेते हुए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गईं, कहा कि स्कूलों ने ओवरहेड्स और ऑपरेशनल कॉस्ट पर बचत की होगी।

    कोर्ट ने माना कि स्कूलों ने कम से कम 15% की बचत की होगी और इसलिए उन्हें उस सीमा तक वार्षिक स्कूल फीस में कटौती करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को "स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से" उस सीमा तक फीस कम करनी चाहिए।

    छात्रों से बकाया शुल्क वसूल करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्कूल स्वतंत्र

    सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में स्कूल प्रबंधन को डिफॉल्टर छात्रों से बकाया फीस की वसूली के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी ।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने माता-पिता या वार्ड द्वारा किए गए अनुरोधों, यदि कोई हो, जो कि उचित कारणों से कुछ छूट की मांग कर रहे थे, उस पर विचार करने की स्वतंत्रता स्कूल प्रबंधन को दी।

    यह निर्देश एक विविध आवेदन में जारी किया गया, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मई 2021 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों ने स्कूलों को उन छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से प्रतिबंधित नहीं किया है जो उस निर्णय में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

    'अनिश्चितता छात्रों के मनोविज्ञान को प्रभावित कर रही': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई/आईसीएसई की कक्षा 12 परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

    22 जून, 2021 को ममता शर्मा बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों द्वारा कक्षा 12 के लिए फिजिकल परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उन याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया, जिन्होंने परीक्षा रद्द करने को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि निर्णय "अच्छी तरह से सूचित" था और 20 लाख से अधिक छात्रों के कल्याण की रक्षा के लिए "उच्चतम स्तर" पर लिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन योजनाओं को भी बरकरार रखा और कहा ये क्षेत्र के विशेषज्ञों के निर्णय थे, जिस पर न्यायपालिका द्वारा "दूसरा अनुमान" नहीं लगाया जा सकता है। पीठ ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई की योजनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे "निष्पक्ष और उचित हैं और सभी छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखते हैं और व्यापक जनहित में हैं"।

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर बारहवीं कक्षा के लिए मूल्यांकन योजना को नोटिफाई करने का निर्देश दिया; परिणाम के लिए 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की

    COVID के बीच स्टेट बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, अनुभा श्रीवास्तव सहाय और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्ड को निर्देश दिया कि 23 जून, 2021 से 10 दिनों के भीतर कक्षा 12 की रद्द फिजिकल परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं को नोटिफाई करें।

    सीए परीक्षा - ऑप्ट-आउट के लिए आरटीपीसीआर की आवश्यकता नहीं; छात्र स्वयं या परिवार के सदस्यों की COVID संबंधित कठिनाइयों के लिए ऑप्ट-आउट कर सकता है

    सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून, 2021 को अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को सीए परीक्षा में एक उम्मीदवार को "ऑप्ट-आउट" विकल्प देने का निर्देश दिया था, जो कि 5 जुलाई को शुरू होने वाली थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने "ऑप्ट-आउट" विकल्प की मांग के लिए आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र पेश करने की आईसीएआई की आवश्यकता को भी हटा दिया।

    हालांकि, 29 नवंबर, 2021 को जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को लक्षण वाले छात्रों के लिए, दिसंबर में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट पर जोर दिए बिना, 'ऑप्ट आउट' विकल्प जैसे उपाय प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    सीबीएसई कम्पार्टमेंट, निजी और पत्राचार छात्र परिणाम से पहले अनंतिम प्रवेश ले सकते हैं

    शशांक सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कक्षा 12 के लिए सीबीएसई प्राइवेट, पत्राचर और द्वितीय कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले छात्र अपने परिणाम घोषित होने से पहले ही यूजीसी और एआईसीटीई के तहत हायर एडमिशन के लिए अनंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, हालांकि यह परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित कॉलेज के समक्ष अपने परिणाम प्रस्तुत करने की वचनबद्धता के अधीन है।

    रिट याचिका में, जिसमें छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीएसई को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह बारहवीं कक्षा के निजी पत्राचार/ दूसरे कम्पार्टमेंट के छात्रों के परिणाम शीघ्र घोषित करे, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यूजीसी और एआईसीटीई के काउंसल द्वारा दिए गए सबमिशन के आधार पर आदेश पारित किया था कि ऐसे छात्र प्रवेश के लिए अनंतिम आवेदन कर सकते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई-आईसीएसई छात्रों की दसवीं-बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए हाइब्रिड विकल्प की मांग को खारिज किया

    अभ्युदय चकमा और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में 18 नवंबर, 2021 के लिए कक्षा X और XII सीबीएसई और आईसीएसई टर्म I परीक्षा हाइब्रिड तरीके से आयोजित करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि सीबीएसई की टर्म परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं और इस मोड़ पर हस्तक्षेप प्रक्रिया को बाधित करेगा।

    कक्षा 12 परीक्षा : सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में अनुत्तीर्ण छात्रों के ऑरिजनल 'पास' रिजल्ट को बरकरार रखने के लिए सहमत; सुधार के निशान को अंतिम मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नीति पर पुनर्विचार की मांग की

    कक्षा 12 के छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका में, जिन्होंने अपनी सुधार परीक्षा के परिणामों पर अपने मूल परिणामों को बनाए रखने के निर्देश मांगे, जिसमें उन्हें 'असफल' घोषित किया गया था या कम अंक प्राप्त किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कक्षा 12 की इम्प्रूवमेंट परीक्षा में अंकों को मानक फॉर्मूला के अनुसार सारणीबद्ध अंकों के मुकाबले अंतिम मानने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

    सुकृति और अन्य बनाम सीबीएसई और अन्य मामले में जस्टिस एएम खानविलकर और ज‌स्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि छात्र केवल अपने मूल अंक के परिणामों को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं और यदि उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट परीक्षा में प्राप्त कम अंकों विचार किया जाता है तो उनके प्रवेश प्रभावित होंगे।

    सीबीएसई से इम्प्रूवमेंट परीक्षा में कम अंक पाने वाले छात्रों के संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए, पीठ ने याचिका को 7 जनवरी, 2022 के लिए स्थगित कर दिया।

    बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को विवाद समाधान तंत्र के गैर-अनुपालन का आरोप लगाने वाले प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया

    सीबीएसई द्वारा विवाद समाधान तंत्र का पालन न करने का आरोप लगाते हुए बारहवीं कक्षा के छात्रों द्वारा दायर एक याचिका (दिवित अजमेरा बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) में , सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को छात्र के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और 3 सप्ताह की अवधि के भीतर उनका शीघ्रता से निपटान करने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को कक्षा 10, 12 की रद्द परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्देश देने की याचिका खारिज की

    एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी और एक अन्य बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बोर्डों को यह निर्देश देने से मना कर दिया कि COVID -19 के कारण रद्द की गई कक्षा 10वीं, 12वीं परीक्षाओं के संबंध में छात्रों से लिए गए परीक्षा शुल्क वापस किए जाएं।

    यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा के अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों की याचिका खारिज की

    रचना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में अपना अंतिम प्रयास खो चुके उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अपना अंतिम प्रयास दिया था, उन्होंने COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद पैदा हुई कठिनाइयों का हवाला देते हुए एक अतिरिक्त अवसर की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि महामारी ने उनकी तैयारी को प्रभावित किया और अतिरिक्त प्रयास की मांग की थी।

    28 जून, 2021 को सोहन कुमार और अन्‍य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षाओं के 6 प्रतिभागियों द्वारा यूपीएससी की परीक्षा में अतिरिक्त मौके के मांग के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिविल सेवा उम्मीदवारों को अनुमति दी, जिन्होंने यूपीएससी साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन डिग्री प्रमाण पत्र जमा न कर पाने के कारण डिस्‍क्वालिफाई किए गए

    सुप्रीम कोर्ट ने दीपक यादव और अन्य बनाम यूपीएससी और अन्य; वैदेही गुप्ता बनाम यूपीएससी और अन्य में इस साल आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले पांच सिविल सेवा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी, जिन्हें कट-ऑफ तिथि के बाद डिग्री प्रमाण पत्र जमा करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस निर्देश को एक "विशेष मामले" के रूप में पारित किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अंतिम तिथि से चूक गए क्योंकि उनके विश्वविद्यालयों ने COVID-19 महामारी के कारण परिणाम देर से घोषित किए।

    सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से अतिरिक्त मौका देने की याचिका पर नरम रुख अपनाने का आग्रह किया; सिविल सेवा के उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व पेश करने की अनुमति दी

    अभिषेक आनंद सिन्हा और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को उन उम्मीदवारों को एकमुश्त आयु-छूट देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जो COVID से संबंधित कठिनाइयों और प्रतिबंधों के कारण 2020 की परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके।

    हालांकि, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्र‌तिनिध‌ित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने आग्रह किया कि अधिकारी COVID महामारी की स्थिति के आलोक में अतिरिक्त अवसर के लिए याचिका पर नरम रुख अपना सकते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को प्लस वन परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने की अनुमति दी; याचिका खारिज की

    रसूलशन ए बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के प्लस वन (ग्यारहवीं कक्षा) की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में जो कारण बताए हैं, वे ठोस हैं और इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

    पीठ ने आदेश में कहा, "हमें उम्मीद है और भरोसा है कि अधिकारी आवश्यक सावधानी बरतेंगे।"

    सीबीएसई प्रमाणपत्र - 'छात्र कम उम्र और असावधानी के कारण त्रुटियों को नोटिस करने में विफल हो सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने 'अलग दृष्टिकोण' के लिए समय-सीमा में परिवर्तन/सुधार के लिए कॉल किया

    जिज्ञा यादव बनाम सीबीएसई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई द्वारा प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन के लिए छात्रों से अनुरोध स्वीकार करने के लिए अपनी समय सीमा में एक "अलग दृष्टिकोण" होना चाहिए। सीबीएसई उप-नियमों को चुनौती देने वाले मामलों में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 जजों की बेंच टिप्पणी की कि सुधारों की अनुमति देने के लिए एक वास्तविक समय बहुत महत्वपूर्ण था।

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