जमानत रद्द करने को आकस्मिक परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

4 July 2022 5:57 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को दिए गए एक फैसले में कहा है कि जमानत को रद्द करना अतिरिक्त/आकस्मिक परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं हो सकता है।

    सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसने हत्या के एक आरोपी को जमानत दी थी।

    जमानत खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध भौतिक साक्ष्य, उक्त अपराध में आरोपी की संलिप्तता और उसके कब्जे से हथियार की बरामदगी आदि पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

    फैसले में, कोर्ट ने जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए तर्क देने के महत्व पर भी चर्चा की।

    कोर्ट ने कहा:

    "जमानत देने या अस्वीकार करने के मामलों में, विशेष तौर पर जहां आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप लगा है, प्रथम दृष्टया कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है। किसी विशेष मामले में पुख्ता तर्क इस बात को लेकर आश्वस्त करता है कि निर्णय प्रदाता ने सभी प्रासंगिक आधारों पर विचार करके और असंगत विचारों को ठुकराने के बाद विवेक का प्रयोग किया है।"

    कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने को अतिरिक्त/आकस्मिक परिस्थितियों के घटित होने तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

    "इस कोर्ट के पास निश्चित रूप से अतिरिक्त/आकस्मिक परिस्थितियों के अभाव में भी किसी आरोपी की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियां और विवेकाधिकार हैं।

    निम्नलिखित उदाहरण हैं जहां जमानत रद्द की जा सकती है: -

    ए) जहां जमानत देने वाली अदालत रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए व्यापक प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है न कि तुच्छ प्रकृति की।

    बी) जहां जमानत देने वाली अदालत दुर्व्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करती है, खासकर जब पीड़ित पर पद और शक्ति का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग होता है।

    सी) जहां जमानत देते समय आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

    डी) जहां जमानत अस्थिर आधार पर दी गई है।

    ई) जहां जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

    एफ) जहां आरोपी के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए पहली जगह में जमानत देना उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाता है और इस तरह उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

    जी) जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से सनकी, मनमौजी और विकृत है।"

    मामले का विवरण

    दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार | 2022 लाइव लॉ (एससी) 562 | सीआरए 861/2022 | 20 मई 2022

    कोरम: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली

    हेडनोट्स: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 439 - जमानत - जमानत रद्द करना - जमानत रद्द करना अतिरिक्त/आकस्मिक परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं हो सकता है - निदर्शी परिस्थितियां जहां जमानत रद्द की जा सकती है: - ए) जहां जमानत देने वाली अदालत रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए व्यापक प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है न कि तुच्छ प्रकृति की। बी) जहां जमानत देने वाली अदालत दुर्व्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करती है, खासकर जब पीड़ित पर पद और शक्ति का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग होता है। सी) जहां जमानत देते समय आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। डी) जहां जमानत अस्थिर आधार पर दी गई है। ई) जहां जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एफ) जहां आरोपी के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए पहली जगह में जमानत देना उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाता है और इस तरह उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जी) जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से सनकी, मनमौजी और विकृत है।" (पैरा 30-34)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 439 - जमानत - जमानत देने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत - जमानत देने या अस्वीकार करने के मामलों में, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके कारणों को इंगित करने की प्रथम दृष्टया आवश्यकता है। किसी विशेष मामले में पुख्ता तर्क इस बात को लेकर आश्वस्त करता है कि निर्णय प्रदाता ने सभी प्रासंगिक आधारों पर विचार करके और असंगत विचारों को ठुकराने के बाद विवेक का प्रयोग किया है। (पैरा 19-29)

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