क्या हाईकोर्ट एक भूमि मालिक के संबंध में रिट अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी निष्पादन मामलों पर लागू सामान्य निर्देश जारी कर सकता है ? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

LiveLaw News Network

22 March 2022 8:57 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात का परीक्षण करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट किसी भूमि मालिक के संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में लंबित सभी निष्पादन मामलों पर लागू सामान्य निर्देश जारी कर सकता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने एसएलपी पर विचार करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 14 फरवरी, 2022 के आदेश पर विचार करते हुए प्रश्नों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।

    आक्षेपित आदेश में, हाईकोर्ट भूमि मालिकों में से एक द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा उसकी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि जारी करने की मांग की गई थी।

    हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया था कि हरियाणा राज्य और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने निष्पादन मामलों सहित विभिन्न कार्यवाही में मुआवजे की राशि जारी करने के दावों से निपटने के लिए एक योजना तैयार की थी। तथाकथित योजना जिसे मुख्य प्रशासक द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, एचएसवीपी ने 15 अगस्त 2022, 15 अक्टूबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 तक विस्तारित अनुपालन की प्रस्तावित तिथियों के साथ विस्तारित भुगतान कार्यक्रम के प्रस्तावों को आगे बढ़ाया।

    हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि जारी करने की योजना पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य के सभी निष्पादन न्यायालयों को कठोर कदम उठाने से रोक दिया था; और आगे संदर्भ न्यायालय को प्रतिवादियों की प्रस्तावित योजना के अनुसार मुआवजे की राशि स्वीकार करने का निर्देश दिया था।

    हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित, याचिकाकर्ता (मैसर्स शिवानंद रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एक भूमि मालिक के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में लंबित सभी निष्पादन मामलों पर लागू सामान्य निर्देश जारी करने में हाईकोर्ट उचित नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता उक्त रिट याचिका का पक्षकार नहीं था और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आक्षेपित निर्देश जारी करना न्यायोचित नहीं था।

    याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया था कि मुआवजे की राशि जारी करने के अपने दावे के संबंध में, याचिकाकर्ता ने एक अलग रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी। उक्त रिट में, हाईकोर्ट ने राज्य के बयान को दर्ज करने के बाद कि मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 के तहत न्यायालय को भेजा जा रहा है और निर्धारित राशि को संदर्भ न्यायालय के पास जमा किया जाएगा, ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता दी थी।

    उसी के संबंध में, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की निष्क्रियता के कारण, याचिकाकर्ता ने अवमानना ​​कार्यवाही में हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें 6 अप्रैल, 2022 के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

    यह टिप्पणी करते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के लिए 14 फरवरी, 2022 के हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "आक्षेपित आदेश दिनांक 14.02.2022 की प्रकृति और उद्देश्य को देखते हुए, मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को नोटिस जारी करें, दो सप्ताह में वापस करने योग्य। प्रतिवादी संख्या 5 (प्रोफार्मा प्रतिवादी) के संबंध में सेवा को छूट। इस बीच और अगले आदेश तक, 2021 के सीडब्ल्यूपी संख्या 20384 में आक्षेपित आदेश दिनांक 14.02.2022 का संचालन और प्रभाव याचिकाकर्ता के लिए रुका रहेगा; और मुआवजे की राशि के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई कार्यवाही, जिसमें 2022 की अवमानना ​​याचिका संख्या 15 शामिल है, आदेश में जारी निर्देशों या उसमें किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना जारी रहेगी।"

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस भी जारी किया जिसमें योजना के आधार पर हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य में सभी निष्पादन न्यायालयों को कठोर कदम उठाने से रोकने के लिए सामान्य निर्देश जारी किए थे।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि हाईकोर्ट ने ऐसे निर्देश उन भूमि मालिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दिए बिना जारी किए थे, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिन्हें मुआवजे की राशि से वंचित किया जा रहा था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि हाईकोर्ट ने प्रस्तावित योजना को स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं बताया था, जो अनिवार्य रूप से विलंबित और टेढ़ा भुगतान कार्यक्रम था।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था,

    "इस मामले पर भी विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, दो सप्ताह में वापस करने योग्य। इस बीच और अगले आदेश तक, 2021 के सीडब्ल्यूपी संख्या 20384 में आक्षेपित आदेश दिनांक 14.02.2022 का संचालन और प्रभाव याचिकाकर्ता के रुका रहेगा ; और याचिकाकर्ता कानून में स्वीकार्य मुआवजे की राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा।"

    केस: मेसर्स शिवानंद रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।| विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 6227/2022

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