क्या राज्य मानवाधिकार आयोग चिकित्सकीय लापरवाही के मामले की जांच कर सकता है अगर एनएचआरसी ने उसी शिकायत को खारिज कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

Brij Nandan

23 Feb 2023 10:29 AM IST

  • क्या राज्य मानवाधिकार आयोग चिकित्सकीय लापरवाही के मामले की जांच कर सकता है अगर एनएचआरसी ने उसी शिकायत को खारिज कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या राज्य मानवाधिकार आयोग चिकित्सकीय लापरवाही के मामले की जांच कर सकता है अगर एनएचआरसी ने उसी शिकायत को खारिज कर दिया है।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद पोस्ट किया और पक्षों से कहा कि वे इस बीच अपनी दलीलें पूरी करें।

    मुकदमेबाजी तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका से निकली है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसमें बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के एक 'अदिनांकित शिकायत' का संज्ञान लिया गया था। राज्य आयोग चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत पर काम कर रहा था।

    याचिका में तर्क दिया गया कि अगर राज्य आयोग ने शिकायत को आगे बढ़ाया तो यह अवैध, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, अधिकार क्षेत्र के बिना और आंध्र प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2013 के विनियम 11 का उल्लंघन होगा। याचिका में शिकायत से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रद्द करने का उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

    उच्च न्यायालय ने कहा कि दिनांक 12.01.2016 के विवादित आदेश के तहत, राज्य आयोग ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक, तेलंगाना राज्य, हैदराबाद और पुलिस आयोग, हैदराबाद शहर को ये जांच करने के लिए निर्देश जारी किया था कि क्या याचिकाकर्ता (डॉ. रोया रोज़ाती) द्वारा संचालित मातृ स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र पंजीकृत है।

    कोर्ट ने आगे अधिकारियों को ये पता लगाने का निर्देश दिया कि मृतक को किस तरह का उपचार दिया गया और उन्हें दी जाने वाली दवाएं क्या हैं। उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया कि राज्य आयोग ने संक्षेप में, डॉ. रोजाती के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण करते हुए डॉ. रोजती को प्रासंगिक सामग्री प्रदान करने के लिए राज्य आयोग से संपर्क करने और सभी दस्तावेज और सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशक और पुलिस आयुक्त से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

    ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 29.03.2016 को एक आदेश पारित कर मामले को दहलीज पर खारिज कर दिया था।

    आदेश दिनांक 29.03.2016 निम्नानुसार है,

    "आयोग द्वारा जारी निर्देश: यह मामला एक निजी नर्सिंग होम द्वारा चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप से संबंधित है। चूंकि लोक सेवक इस मामले में शामिल है, इसलिए मामला खारिज किया जाता है। पत्र जारी करने के बाद फाइल एसबी-II को भेजी जाए।“

    तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका निम्नलिखित मुद्दे को उठाती है,

    "क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के पास आपराधिक चिकित्सा लापरवाही के मामले की जांच करने की शक्ति है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा याचिकाकर्ता (डॉ. रोज़ाती) के पक्ष में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है।"

    [केस टाइटल: डॉ. रोया रोज़ाती बनाम मोहम्मद हुमायूं अहमद खान और अन्य। एसएलपी (क्रिमिनल) सं. 4387/2016]


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