क्या बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सर्वव्यापी आदेश पारित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली जमीयत की याचिका पर कहा
Brij Nandan
13 July 2022 1:10 PM IST
जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-i-Hind) द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि यूपी और एमपी जैसे राज्यों में अधिकारियों ने दंगों जैसे मामलों में आरोपी व्यक्तियों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर (Bulldozer) की कार्रवाई का सहारा लिया है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को मौखिक रूप से पूछा कि क्या अनाधिकृत निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित किया जा सकता है?
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मौखिक रूप से कहा,
"कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए। इस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं। यदि नगरपालिका कानून के तहत निर्माण अनधिकृत है, तो क्या अधिकारियों को रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित किया जा सकता है?"
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार दंगों के आरोपियों के खिलाफ "जान बूझकर कार्रवाई" कर रही है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा,
"सिर्फ इसलिए घरों को गिराना हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी पर अपराध का आरोप है। हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं।"
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दवे ने कहा कि असम में एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया जब उस पर अपराध का आरोप लगाया गया था।
सीनियर वकील ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी सजा के रूप में बुलडोजर की कार्रवाई का सहारा नहीं ले रहे हैं।
जमीयत की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने भी आरोप लगाया कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद यूपी सहित कई अन्य शहरों में भी यही तरीका अपनाया गया।
उन्होंने कहा,
"हमने कई मामले दिए हैं, जहां पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के घरों को गिराने की घोषणा की है।"
हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रस्तुति पर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत प्रभावित पक्ष पहले ही उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा चुके हैं। एसजी ने कहा कि याचिकाकर्ता "अनावश्यक रूप से सनसनीखेज प्रचार" कर रहे हैं।
आगे कहा,
"अधिकारियों द्वारा जवाब दायर किया गया है कि प्रक्रिया का पालन किया गया था और नोटिस जारी किए गए थे। प्रक्रिया दंगों से बहुत पहले शुरू हुई थी।"
राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने भी तर्क दिया कि अदालत यह आदेश पारित नहीं कर सकती है कि एक घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जाना चाहिए क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति एक मामले में आरोपी है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से अखबार की खबरों पर ध्यान न देने को कहा।
सिंह ने तर्क दिया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के घरों को गिराने की घोषणा की।
उन्होंने तर्क दिया,
"समस्या यह है कि पुलिस अधिकारी घोषणा कर रहे हैं कि आरोपियों के घरों को गिरा दिया जाएगा। कानपुर के एसपी, सहारनपुर के एसपी घोषणा कर रहे हैं।"
दवे ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अन्य अनधिकृत घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
उन्होंने कहा, "केवल एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरा सैनिक फार्म अवैध है। इसे 50 वर्षों में किसी ने नहीं छुआ है। दिल्ली में अवैध फार्म हाउसों को देखें। कोई कार्रवाई नहीं की गई। चयनात्मक कार्रवाई की जा रही है।"
एसजी ने जवाब दिया,
"कोई अन्य समुदाय नहीं है। केवल भारतीय समुदाय।"
मामले की सुनवाई अब 10 अगस्त को सूचीबद्ध की गई है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दो जनहित याचिकाएं दायर की हैं - एक सामान्य घोषणा की मांग करते हुए कि अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में विध्वंस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरी जनहित याचिका उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुए दंगों के बाद की गई विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी।
कानपुर और प्रयागराज में कुछ इमारतों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद जमीयत ने जहांगीरपुरी से संबंधित अपनी याचिका में एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूपी के अधिकारी पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों को निशाना बना रहे हैं।
16 जून, 2022 को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न दें। कोर्ट ने राज्य को यह दिखाने के लिए तीन दिन का समय भी दिया है कि हाल ही में किए गए विध्वंस प्रक्रियात्मक और नगरपालिका कानूनों के अनुसार किए गए हैं।कार्रवाई केवल कानून के अनुसार होगी।
जवाब में, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया कि हाल ही में कानपुर और प्रयागराज में किए गए विध्वंस स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार किए गए हैं।
राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कार्रवाई को दंगों से न जोड़ा जाए और सभी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है।
केस टाइटल: जमीयत उलमा-ए- हिंद एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य| डब्ल्यूपी (सीआरएल) 162/2022