क्या हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है ? : सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु फैसला दोहराया 

LiveLaw News Network

22 March 2020 6:15 AM GMT

  • क्या हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है ? : सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु फैसला दोहराया 

    हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता था,सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश मामले के फैसले में दी गई टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा है।

    जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस को कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

    उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा:

    "हम इस विवाद को स्वीकार करने से बच रहे हैं कि उच्च न्यायालय सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में इस अदालत के फैसले के मद्देनज़र पुलिस को प्रथम जांच रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता।"

    सकिरी वासु में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि

    "CrPC की धारा 156 (3) के तहत एक मजिस्ट्रेट में ऐसी सभी शक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, जो एक उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की शक्ति शामिल है, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि एक उचित जांच नहीं की गई है, या पुलिस द्वारा उचित जांच नहीं की जा रही है। "

    न्यायालय ने यह भी कहा कि सुधीर भास्करराव ताम्बे बनाम हेमंत यशवंत ढागे में, यह प्रतिपादित किया गया था कि यदि उच्च न्यायालय ऐसी रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हैं, तो वे ऐसी रिट याचिकाओं से भर जाएंगे और ऐसी रिट याचिकाओं पर सुनवाई के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर पाएंगे।

    यह माना गया कि शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए अपने वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

    अन्य दलील पर कहा गया कि एफआईआर में अपराध का खुलासा नहीं होता है।

    पीठ ने कहा:

    "हम स्पष्ट करेंगे कि इस न्यायालय ने योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि शिकायत किसी भी आपराधिक कार्य का खुलासा करती है या नहीं।

    केवल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि एक सिविल विवाद को आपराधिक कार्य का रंग नहीं दिया जाना चाहिए, और एक ही समय में सिविल कार्यवाही का लंबित रहना अच्छा आधार नहीं है और अगर कोई आपराधिक कार्य किया गया है तो एफआईआर ना दर्ज करने और जांच ना करने का कोई औचित्य नहीं है। "

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