क्या हाईकोर्ट नाबालिग पर यौन हमले के मामले को पक्षों के बीच समझौते पर रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा, आर बसंत को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया

LiveLaw News Network

1 Oct 2022 10:28 AM IST

  • क्या हाईकोर्ट नाबालिग पर यौन हमले के मामले को पक्षों के बीच समझौते पर रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा, आर बसंत को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, ने हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते के आधार पर एक नाबालिग लड़की का शील भंग करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने मामले को 31 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। सीनियर एडवोकेट और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर बसंत को इस मामले में अमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, 6 जनवरी 2022 को हुई एक घटना में, लगभग 15 वर्ष की एक छात्रा का उसके स्कूल के शिक्षक द्वारा शील भंग किया गया था। इसके चलते लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि प्राथमिकी में नामित संबंधित आरोपी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों और आरोपी के बीच किया गया समझौता आरोपी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर करने का आधार बना।

    अदालत के समक्ष पेश किए गए समझौते के आधार पर, हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि लोक अभियोजक की ओर से इसका विरोध किया गया था, हालांकि, हाईकोर्ट ने ज्ञान सिंह आनंद बनाम पंजाब राज्य (2012) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि गैर- समझौता योग्य अपराधों में भी, पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए अदालत की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक तीसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 याचिका दायर की।

    शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता उस जगह के ग्रामीण थे जहां नाबालिग के खिलाफ कथित अपराध हुआ था। आज की सुनवाई में जिस प्राथमिक मुद्दे पर चर्चा हुई वह याचिकाकर्ता का लोकस है।

    सीजेआई ललित ने टिप्पणी की-

    " सिविल कानून या अन्य कानूनों में स्थान की अवधारणा कुछ अलग है, यह एक अलग पायदान पर है। आपराधिक कानून में, मामले का वास्तव में एक अलग अर्थ होना चाहिए। उस फैसले की कल्पना करें जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। बिहार राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई, जहां सीबीआई द्वारा जांच की गई थी। इस अदालत, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि हालांकि बिहार राज्य में अपराध किया गया था, बिहार राज्य का अपील दाखिल करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था । क्यों? क्योंकि कानून के तहत अपील को सुनवाई योग्य रखने के लिए यह केवल सीबीआई, जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। अब हम उस हद तक चले गए हैं और कहा है कि आपराधिक कानून में लोकस का एक बहुत अलग अर्थ है क्योंकि निहितार्थ यह है कि शायद किसी की स्वतंत्रता को पूर्वाग्रह में डाल दिया जाएगा। इसलिए इस तरह का लचीलापन, जिसकी आप वकालत कर रहे हैं ... किसके कहने पर हम इसमें जाएं ?"

    अदालत ने माना कि अपराध की प्रकृति सामाजिक है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान राज्य को अदालत के सामने आना चाहिए था लेकिन राज्य ने नहीं किया और इसलिए याचिकाकर्ता को जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    पीठ ने चर्चा के उन साधनों पर चर्चा की जिनके माध्यम से अदालत द्वारा याचिका सुनी जा सकती है। सीजेआई ललित ने पूछताछ की-

    "क्या सीआरपीसी के तहत कोई शक्ति है कि हम स्वतः कार्रवाई कर सकते हैं? हाईकोर्ट कर सकता है। आप जानते हैं कि यह उन मामलों में से एक में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा किया गया था - जहां एक व्यक्ति को छह महीने के लिए कारावास दिया गया था लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने संशोधन में स्वत: संज्ञान लिया और 3 साल तक की सजा की। हम इस बात से जूझ रहे हैं कि हम किसके कहने पर ऐसा कर सकते हैं? क्या हम इसे स्वत: संज्ञान पर करें या हम इसे किसी के कहने पर करें? आप किस घटना ले बारे में कह रहे हैं, मामले के गुणों पर, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं।"

    तदनुसार, पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया-

    "यह याचिका प्रस्तुत करती है कि एक अपराध जो अन्यथा आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय है और जो स्वभाव से ही समाज के खिलाफ है और गैर-समझौता योग्य है, को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश द्वारा रद्द करने की अनुमति दी गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया है कि राजस्थान राज्य, राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के हितों के संरक्षक, ने हाईकोर्ट के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने का विकल्प चुना है और उन परिस्थितियों में संविधान केअनुच्छेद 32 के तहत तत्काल याचिका हमारे सामने दायर की गई है। मामले के गुणों को छूने वाले मुद्दों के अलावा और क्या संहिता की धारा 482 के तहत एक शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया गया था, यह मामला वर्तमान याचिकाकर्ता के लोकस को बनाए रखने और राहत की मांग करने से संबंधित मुद्दों को भी उठाता है जैसा कि प्रार्थना की गई है कि मूल आरोपी के साथ-साथ पीड़िता के पिता को तत्काल कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए। 31 अक्टूबर 2022 को नोटिस वापस करने योग्य हो। मुद्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो मामले में शामिल हैं, हम श्री आर बसंत से इस मामले में अमिकस क्यूरी बनने का अनुरोध करते हैं।"

    मामला अब 31 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस: रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या 253/2022

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