क्या फैमिली कोर्ट को मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भरण- पोषण याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार है ? सुप्रीम कोर्ट में विभाजित फैसला 

LiveLaw News Network

19 Jun 2020 8:21 AM GMT

  • क्या फैमिली कोर्ट को मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भरण- पोषण याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार है ? सुप्रीम कोर्ट में विभाजित फैसला 

    सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर अलग- अलग फैसला दिया है कि क्या एक पारिवारिक न्यायालय को मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत भरण- पोषण के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार है।

    न्यायमूर्ति आर बानुमति ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने विचार व्यक्त किया कि यह अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, इस मुद्दे को तय करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जाएगा।

    केस की पृष्ठभूमि

    यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसने पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के आवेदन को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 में परिवर्तित कर दिया था।

    भरण- पोषण की याचिका केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

    पारिवारिक न्यायालयों के अधिनियमों और मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति बानुमति ने कहा कि कोई पारिवारिक न्यायालय नहीं जा सकता है या यह नहीं कह सकता है कि धारा 3 और 4 के तहत एक आवेदन पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है।

    न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत कोई आवेदन केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत क्षेत्र में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सकता है।

    जस्टिस बानुमति ने कहा :

    तलाकशुदा पत्नी द्वारा 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन को सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए यदि इद्दत काल से परे भरण-पोषण का दावा करती है।

    भले ही उस क्षेत्र में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई हो, पारिवारिक न्यायालय को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, पारिवारिक न्यायालय की धारा 3 के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया है।

    उसके पास 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन का मनोरंजन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए वो

    सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका को 1986 के अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत परिवर्तित नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने, मेरे विचार से,सही कहा है कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत याचिका पर सुनवाई करने के लिए पारिवारिक न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और पारिवारिक न्यायालय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका को 1986 के अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत परिवर्तित नहीं कर सकते। मुझे किसी भी कारण से उक्त आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं लगता है।

    भरण- पोषण की मांग करने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक न्यायालय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता।

    दूसरी ओर, न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम को ध्यान से पढ़ने से जाहिर है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत गठित पारिवारिक न्यायालयों को किसी आवेदन पत्र को तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना कानून में अस्वीकार्य है।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने ये टिप्पणियां की:

    "मेरे विचार में, एक पारिवारिक न्यायालय को एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण की धारा 7 और 8 को पारिवारिक न्यायालय अधिनियम धारा 20 के अधिनियमित प्रावधान के आलोक में धारा 3 (2), 3 (3), 4 (1), 4 (2), 5 और 7 के साथ सामंजस्यपूर्ण पढ़ने और निर्माण पर दावा करने के उद्देश्य से एक मजिस्ट्रेट की अदालत के रूप में समझा जाना चाहिए।

    मुस्लिम महिलाओं के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत इन न्यायालयों की " तलाक के लिए अधीनस्थ सिविल कोर्ट" के तौर पर कठोर व्याख्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनके पति से भरण पोषण की मांग करने से रोकना, जबकि अन्य सभी महिलाएं चाहे तलाकशुदा हों या नहीं और यहां तक ​​कि तलाक नहीं लेने वाली मुस्लिम महिलाएं पारिवारिक न्यायालयों का रुख कर सकती हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

    "इस अदालत ने केवल पारिवारिक न्यायालयों की धारा 7 में अधीनस्थ सिविल कोर्ट को एक विस्तृत व्याख्या दी है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 अधिनियम के तहत रखरखाव के लिए कार्यवाही का मनोरंजन करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट की अदालत को शामिल किया गया है, जो सिविल कार्यवाही के सार और पदार्थ में हैं।"

    "कोई विवाद नहीं हो सकता है कि पारिवारिक न्यायालय का महिलाओं और पुरुषों से संबंधित व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र है, भले ही वो किसी धर्म से संबंधित हों। मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक मामले विवाह, तलाक आदि से संबंधित हैं क्योंकि Cr.PC की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए मुस्लिम पत्नियों के दावे भी हैं।

    1986 के मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिनियम के तहत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नियों को पारिवारिक न्यायालयों तक पहुंच से वंचित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, और यह, मेरे विचार में, विधायी इरादा कभी नहीं था। "

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