'क्या केंद्र सरकार यह वायदा कर सकती है कि वार्ता चलने तक कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा

LiveLaw News Network

17 Dec 2020 9:47 AM GMT

  • Telangana High Court Directs Police Commissioner To Permit Farmers Rally In Hyderabad On Republic Day

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार यह वायदा कर सकती है कि जब तक अदालत किसानों के विरोध को दूर करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा।

    सीजेआई एसए बोबडे ने एजी केके वेणुगोपाल से पूछा,

    "क्या संघ कह सकता है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत कोई कार्यपालिका कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

    एजी ने जवाब दिया कि वह केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद वापस आएंगे।

    पीठ ने आज किसानों के विरोध में जनहित याचिका में कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि मामले में उत्तरदाता के रूप में जोड़े गए आठ किसान यूनियनों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। केवल भारतीय किसान यूनियन (भानु), जिसने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले मामलों में हस्तक्षेप का आवेदन दायर किया है, अधिवक्ता ए पी सिंह के माध्यम से अदालत में पेश हुई।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि उनके पास निर्देश हैं कि बीकेयू (भानु) अन्य यूनियनों के विचारों को साझा नहीं करता है।

    इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने कोई भी ठोस निर्देश पारित करने से परहेज किया।

    न्यायालय ने कल तक शेष यूनियनों पर नोटिस की सेवा का निर्देश दिया, ताकि मामले को कल या छुट्टी के दौरान एक और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। वेकेशन बेंच के सामने मामले को स्थानांतरित करने की अनुमति भी दी गई है।

    सुप्रीम कोर्ट क्रिसमस की छुट्टियों के लिए शुक्रवार से बंद हो रहा है। सीजेआई ने कहा कि वह और उनके सहयोगी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण छुट्टी के दौरान उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और इसलिए एक अलग पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

    सीजेआई ने आगे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (जो याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए उपस्थित हुए) के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कि अधिकारियों और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश पारित किया जा सके कि दिल्ली में जीवन नाकाबंदी से प्रभावित ना हो।

    सीजेआई ने कहा,

    "अदालत यूनियनों की सुनवाई के बाद ही ऐसा आदेश पारित कर सकती है। "

    सीजेआई ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा,

    "विरोध का उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब लोग एक-दूसरे से बात करते हैं। अगर विरोध प्रदर्शन के अलावा एक उद्देश्य है, तो हम इसे सुविधाजनक बनाना चाहते हैं।"

    किसानों के विरोध को हल करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत कराना चाहते हैं, उन्होने कहा।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोध "अहिंसक तरीके" से जारी रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस इस दौरान हिंसक साधनों का उपयोग नहीं कर सकती है।

    न्यायालय तीन किसान अधिनियमों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

    बुधवार को भी सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने संकेत दिया था कि न्यायालय यूनियनों के साथ बातचीत के लिए एक समिति बना सकता है।

    सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था,

    "आपकी बातचीत स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रही है; हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाएंगे।"

    आज, सीजेआई ने फिर कहा,

    "हम एक स्वतंत्र निष्पक्ष समिति का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसके समक्ष दोनों पक्ष अपना मामला दर्ज कर सकते हैं, जबकि विरोध जारी रहेगा और यह समिति अपनी राय देगी, जिसका हमें उम्मीद है कि सभी पक्षों द्वारा पालन किया जाएगा।"

    उन्होंने जोड़ा,

    "विरोधों में, प्रभावित पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए और जिस पक्षकार के बारे में कहा गया है कि वो प्रभावित कर रहा है, उसके पास शिकायत का जवाब देने का विकल्प है। हमें लगता है कि यह एक स्वतंत्र समिति के समक्ष किया जा सकता है। हम पत्रकार पी साईनाथ जैसे नामों का प्रस्ताव करेंगे।"

    सुनवाई की शुरुआत में, सीजेआई ने कहा कि न्यायालय कृषि कानूनों (जो आज पीठ के समक्ष सूचीबद्ध भी थे) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा।

    "हम आज कानूनों की वैधता का फैसला नहीं करेंगे। आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध और आवागमन करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है।"

    पीठ के एक समिति के गठन का सुझाव देने के बाद, अटॉर्नी जनरल ने जोर देकर कहा कि किसानों के संगठन के लिए एक दिशा-निर्देश पारित किया जाना चाहिए, ताकि खंड- खंड द्वारा अधिनियमों पर विचार किया जा सके।

    उन्होंने कहा,

    "उनकी मांग तीनों कानूनों को निरस्त करने की है। इसके लिए उन्हें टेबल पर आना होगा और खंड द्वारा कानूनों की चर्चा करनी होगी। उन्हें चर्चा के लिए आने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यह 'रद्द करने जैसा कुछ नहीं' नहीं हो सकता है। वे यह नहीं कह सकते कि या तो निरस्त किया जाए या अनिश्चित काल तक ये जारी रहेगा। वे छह महीने के लिए तैयार होकर आए हैं। इस तरह की रुकावटों की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह केवल एक युद्ध के दौरान होता है, जहां आप आपूर्ति आदि में कटौती करते हैं और सीमाओं को अवरुद्ध करते हैं। "

    उन्होंने जोड़ा,

    "वहां कुछ प्रतिष्ठित लोगों को रखा जा सकता है जो बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह तटस्थ लोगों के साथ एक साथ बैठने का सवाल है जो चर्चाओं को सुविधाजनक बना सकते हैं।"

    इस बिंदु पर, पंजाब राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने प्रस्तुत किया कि उन्हें अदालत के इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि लोगों का एक समूह किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की सुविधा दे सकता है।

    किसानों के विरोध का अधिकार दूसरों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। दिल्ली निवासी एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि विरोध प्रदर्शन राजधानी शहर में रहने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच सड़कों की नाकाबंदी से सामान पहुंचाने में दिक्कत के चलते खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है।

    साल्वे ने कहा,

    "दिल्ली की आबादी 2 मिलियन से अधिक है जो खुद को बनाए नहीं रख सकती है। सभी फल, सब्जियां सीमाओं के पार से आ रही हैं। विरोध करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन इसे अन्य मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना होगा। मूल्य वृद्धि से अपूरणीय नुकसान होगा।"

    उन्होंने जोड़ा,

    " बोलने के लिए मेरा मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करने का विस्तार नहीं करता है। यह मौलिक अधिकारों के संदर्भ के बारे में है। कोई अधिकार संपूर्ण नहीं है। आंदोलन के अधिकार से लेकर आवागमन के अधिकार तक। बोलने की आजादी की सामग्री, इसमें ना कहने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन यहन निजता के अधिकार का विस्तार नहीं कर सकता है। विरोध करने का अधिकार दूसरों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से इनकार करने तक नहीं है। "

    अटॉर्नी जनरल ने भी सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि विरोध करने का तरीका बहुत खतरनाक है।

    एजी ने प्रस्तुत किया,

    "नाकाबंदी के 22 दिनों के कारण होने वाली क्षति बहुत अधिक है। लोग नौकरियों के लिए जाने में सक्षम नहीं हैं। एम्बुलेंसों को चलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कोरोनोवायरस का खतरा है। जब प्रदर्शनकारी अपने गांवों में वापस जाएंगे, तो वे जंगल की आग की तरह कोरोनोवायरस फैलाएंगे।"

    साल्वे ने कहा कि,

    "मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया है।"

    सीजेआई ने हालांकि इस मामले के इस पहलू पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    उन्होंने टिप्पणी की,

    "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अवरुद्ध होने की सीमा पर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली ठसाठस भरी है," यह संकेत करते हुए कि राजधानी की सभी सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया गया है।

    दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता राहुल मेहरा ने इस दावे का खंडन किया कि सभी मुख्य मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "यह एक शरारतपूर्ण याचिका है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार को एक पक्षकार नहीं बनाया है ... सैकड़ों से अधिक सड़कें हैं। मुझे नहीं पता कि ये आंकड़े कहां आ रहे हैं। कोर्ट को इन मौखिक बयानों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यदि वे शपथ पत्र पर नहीं हैं।"

    चिदंबरम ने साल्वे की प्रस्तुतियों पर भी नाराजगी जताई।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "जब भारी संख्या में लोग सोचते हैं कि एक कानून अन्यायपूर्ण है, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा। याद रखें कि अमेरिका में वियतनाम युद्ध, पेरिस आदि के खिलाफ क्या हुआ था। किसानों ने सड़कों पर जाम नहीं लगाया है। किसान दिल्ली तक मार्च करना चाहते थे। उन्हें किसने रोका है? पुलिस ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। हम बैरिकेड्स, कंटेनरों की तस्वीरें देखते हैं।"

    विरोध प्रदर्शन के तरीके का विनियमन

    अपने तर्कों के दौरान, साल्वे ने सीपीआई (एम) बनाम भारत कुमार मामले में केरल उच्च न्यायालय के एक "उत्कृष्ट निर्णय" का उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि विरोध करने का मौलिक अधिकार "एक शहर को फिरौती पर रखने" तक नहीं हो सकता है।

    साल्वे ने प्रस्तुत किया,

    "यह सही समय है कि इस अदालत से विरोध के अधिकार के बारे में एक घोषणा की जाए ... बड़ी भीड़ को संगठित करने वाली यूनियनों को भीड़ के कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।"

    साल्वे ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की खुद की पहचान होगी, ताकि विरोध के दौरान होने वाले नुकसान के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके, "ताकि लोगों का एक अनाकार समूह गायब न हो जाए।"

    सीजेआई ने सहमति व्यक्त की कि एक कानून के खिलाफ विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों और दूसरों के जीने के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है।

    बेंच ने माना कि विरोध करने के तरीके को दूसरे रूप की जरूरत है और टिप्पणी की कि वह संघ से पूछेगा कि विरोध करने की प्रकृति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरों के अधिकार प्रभावित नहीं हों।

    हालांकि, यह देखा गया कि यह कहते हुए एक दिशानिर्देश नहीं दे सकता है कि लोगों को विरोध करने से पहले पैसा जमा करना चाहिए।

    साल्वे ने स्पष्ट किया,

    "मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उन्हें खुद की पहचान करनी चाहिए।"

    उन्होंने कहा,

    "कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं विरोध के नाम पर जो कुछ भी कर सकता हूं वह कर सकता हूं। अदालत सरकार को सहयोग करने के लिए यूनियनों को निर्देश जारी कर सकती है।"

    सीजेआई ने तब भारतीय किसान यूनियन की ओर रुख किया और कहा कि शिकायत यह है कि अगर वे सड़कों को अवरुद्ध करना जारी रखेंगे तो दिल्ली के लोग भूखे रहेंगे।

    सीजेआई ने कहा,

    "आपको विरोध करने का अधिकार है, जिसके साथ हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध का उद्देश्य किसी से बात करना होगा। आप वर्षों तक विरोध में नहीं बैठ सकते।"

    उन्होंने 1997 में बोट क्लब के पास किसानों के विरोध को याद किया जिसमें सब कुछ नष्ट करने की क्षमता थी "लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यूनियनों के बीच दरार थी।"

    कृषि अधिनियमों की वैधता

    न्यायालय ने आज तीन कृषि अधिनियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    यह कहा,

    "हम आज कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध और आवागमन के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शनों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं में आठ किसान यूनियनों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निम्नलिखित यूनियनों को जोड़ने की अनुमति दी थी:

    भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू - राकेश टिकैत)

    - बीकेयू-सिद्धूपुर (जगजीत एस दल्लेवाल)

    - बीकेयू-राजेवाल (बलबीर सिंह राजेवाल)

    - बीकेयू-लखोवाल (हरिंदर सिंह लखोवाल)

    - जम्हूरी किसान सभा (कुलवंत सिंह संधू)

    - बीकेयू - दाकूंडा (बूटा सिंह बुर्जगिल)

    - बीकेयू - दोआबा (मनजीत सिंह राय)

    - कुल हिंद किसान महासंघ (प्रेम सिंह भंगू)

    याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर के सीमावर्ती इलाकों के किसानों को इस आधार पर तत्काल हटाने की मांग की थी कि वे दिल्ली में COVID-19 के फैलने का खतरा बढ़ाएं।

    याचिकाकर्ताओं ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया कि सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने वाले विरोध प्रदर्शन अवैध हैं।

    प्रदर्शनकारी, जो ज्यादातर पंजाब से हैं, 26 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर के सीमावर्ती क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं, केंद्र सरकार से हाल ही में पारित किसान कानूनों को निरस्त करने की मांग की है।

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