CAA का विरोध : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन में हिंसा करने वाले 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

7 March 2020 8:38 AM GMT

  • CAA का विरोध : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन में हिंसा करने वाले 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

    19 दिसंबर, 2019 को मंगलुरु में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमले के आरोप में मैंगलोर पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए गए 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के अधिकारियों द्वारा दाखिल याचिका में कथित प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी जारी किए हैं।

    आदेश में कहा गया है, " नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच आरोपियों के हिरासत में रहने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक होगी।"

    कर्नाटक राज्य ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें इसे " दुर्भावनापूर्ण " जांच कहा गया है।

    "रिकॉर्ड बताते हैं कि जानबूझकर साक्ष्य तैयार करने के लिए और सबूतों को गढ़ने से याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता को वंचित करने का प्रयास किया गया है। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं में से किसी का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय नहीं है।

    याचिकाकर्ताओं को कथित अपराधों से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जांच में चूक और पक्षपात दिखता है। उक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। उन्हें जमानत देने के लिए स्वीकार करते हैं, "उच्च न्यायालय ने 17 फरवरी के अपने आदेश में कहा था।

    इसके अलावा, रिकॉर्ड पर लगाए गए सबूतों पर टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि वास्तव में पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं पर पथराव किया था और इसके विपरीत नहीं हुआ।

    "जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री में किसी भी विशिष्ट सबूत के रूप में कुछ भी शामिल नहीं है कि घटनास्थल पर कोई भी याचिकाकर्ता उपस्थित था। दूसरी ओर, सारे आरोप 1500 - 2000 की मुस्लिम भीड़ के खिलाफ लगाए गए हैं, और कहा गया है कि वे पत्थरों, सोडा की बोतलों और कांच के टुकड़ों जैसे हथियारों से लैस थे। SPP द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीरों से पता चलता है कि भीड़ में से किसी एक सदस्य के पास एक बोतल को छोड़कर कोई हथियारों से लैस नहीं था।

    इनमें से किसी भी तस्वीर में पुलिस स्टेशन या पुलिसकर्मी नहीं हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई तस्वीरों से पता चलता है कि पुलिसकर्मी खुद भीड़ पर पथराव कर रहे थे।

    अदालत ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा 31 FIR दर्ज की गई थी, लेकिन घायलों के परिवार और पुलिस गोलीबारी में मरने वाले लोगों की शिकायतों पर, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

    अदालत ने कहा :

    "भले ही कानून ने पुलिस को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ संज्ञेय अपराध के तहत की गई विशेष शिकायत के मद्देनजर स्वतंत्र प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता की हो, लेकिन प्रतिवादी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में विफल रही है, जो यह दिखाने के लिए माना जाएगा कि एक जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

    पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों को अपने झांसे में फंसाकर ज्यादती की। पुलिस का अतिउत्साह भी इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा मारे गए व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जवाबी आरोपों के मद्देनज़र पीड़ितों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की विफलता की पृष्ठभूमि में, झूठे और गलत निहितार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। "

    न्यायालय ने आगे कहा कि सीएए का विरोध करने का उद्देश्य धारा आईपीसी की धारा 141 के अर्थ के भीतर" गैरकानूनी उद्देश्य है।

    इन परिस्थितियों में यह देखते हुए कि " याचिकाकर्ताओं को जमानत ना देना और जिला प्रशासन और पुलिस की दया के लिए उनकी स्वतंत्रता का बलिदान करने के लिए छोड़ देना न्याय का मखौल उड़ाना होगा।

    उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अभियुक्तों को एक लाख रुपये के बांड और दो निश्चित राशि के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि जब भी आवश्यकता हो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें और समान अपराधों में शामिल न हों; साथ ही अनुमति के बिना, न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को छोड़कर ना जाएं।

    आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं




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