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भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

LiveLaw News Network
21 Dec 2019 2:51 PM GMT
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
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तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शनिवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें शुक्रवार रात दरियाग में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने कहा, "यह न्यायालय इस विचार का है कि अभियुक्तों को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए हैं, इसलिए ज़मानत के लिए अभियुक्त के आवेदन को खारिज किया जाता है और अभियुक्त को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। " ड्यूटी एमएम अरजिंदर कौर ने एक पृष्ठ के आदेश में कहा।

इससे पहले मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को दरियागंज में सीएए के विरोध के दौरान कथित हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए 15 अन्य लोगों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद ने शुक्रवार को दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने एक विशाल विरोध मार्च आयोजित किया था।

दरियागंज क्षेत्र में कथित रूप से "भीड़ को उकसाने" और "हिंसा करने" के लिए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शुक्रवार रात पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद, आजाद ने ट्विटर में घोषणा की कि वह गिरफ्तार लोगों की रिहाई के बदले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

भीम आर्मी प्रमुख ने ट्विटर पर कहा था, "हिरासत में लिए गए सभी लोगों को आत्मसमर्पण करना चाहिए और फिर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। दोस्तों, लड़ाई जारी रखें और संविधान के लिए एकजुट रहें। जय भीम और जय संविधान।

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