सुप्रीम कोर्ट NLAT 2020 के खिलाफ याचिका पर 21 सितंबर को फैसला सुनाएगा

LiveLaw News Network

17 Sep 2020 10:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट NLAT 2020 के खिलाफ याचिका पर 21 सितंबर को फैसला सुनाएगा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, बैंगलोर द्वारा सोमवार को एक अलग परीक्षा (NLAT) के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की एक बेंच NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रो (डॉ) आर वेंकट राव और CLAT के इच्छुक माता-पिता द्वारा NLSIU बैंगलोर को CLAT 2020 से अचानक वापस हटने और अलग से NLAT 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और साजन पोवैया विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए उपस्थित हुए और प्रस्तुतियां दीं।

    NLSIU की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने NLAT के संचालन के लिए अकादमिक परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं होने के बारे में अपने प्रस्तुतिकरण की शुरुआत की और कहा कि कार्यकारी परिषद (ईसी) को NLSIU के नियमों में संशोधन करने के लिए केवल अकादमिक परिषद की सहमति की जरूरत थी।

    दातार ने शुरू में लोकस का मुद्दा उठाया और प्रस्तुत किया कि NLAT को CLAT द्वारा ही चुनौती दी जानी चाहिए थी। लेकिन, याचिकाकर्ता पूर्व वीसी थे। स्थिरता के पहलू पर, दातार ने कहा कि कुलपति NLAT से जुड़े नहीं थे और कल, उन्होंने NLSIU को यह कहते हुए लिखा था कि 4 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जानी चाहिए।

    दातार ने तब प्रशासनिक निकाय के उपनियमों, उद्देश्यों और कार्यों, संविधान को पढ़ा।

    दातार ने पढ़ा,

    "यह केवल एक सोसाइटी है, सहकारी समिति नहीं है। हम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। उपनियम पूरी तरह से लागू नहीं हैं। एमफिल के लिए, हमने अपनी परीक्षा आयोजित की। स्वायत्तता के लिए, हम अलग परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। हमने कहा कि हम अगले वर्ष CLAT में अगर, किसी कारण से वे असाधारण स्थितियों के प्रकाश में पालन करने में असमर्थ हैं, तो मैं अपनी परीक्षा आयोजित कर सकता हूं।"

    दातार ने जारी रखा कि भले ही यह कहा गया था कि NLSIU ने नियमों का उल्लंघन किया है, "एक सामान्य निकाय बैठक आयोजित करने का प्रावधान कहां है? हैदराबाद को धन हस्तांतरित करने का प्रावधान कहां है? कंसोर्टियम के आचरण के बारे में क्या है?"

    वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा और निखिल नैयर याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

    पोवैया ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा AI सरंक्षित परीक्षा को अच्छी तरह से जांचा गया था और उन सभी छात्रों को अयोग्य किया गया जो कदाचार में लिप्त थे। 11 सितंबर को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया को 12 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दाखिले के लिए टेस्ट- NLAT 2020 आयोजित करने की अनुमति दे दी थी।

    हालांकि बेंच ने प्रशासन को परिणाम घोषित करने और दाखिले देने से रोक दिया है। अदालत ने नोटिस जारी किया था। याचिका में अधिवक्ता सुघोष सुब्रमण्यम और विपिन नैयर ने कहा है कि एक अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए NLSIU के इस तरह के "एकतरफा निर्णय" से CLAT 2020 के उम्मीदवार आवेश में हैं और ये उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें मनमाने कार्यों के खिलाफ अनुच्छेद 14 के तहत राज्य से सुरक्षा का अधिकारऔर अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा और अन्य सहवर्ती अधिकारों का अधिकार शामिल है।

    यह कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य एक "अभिजात्य संस्थान" बनाना है, जो उन लोगों की मांग पूरा करता है जो परीक्षा देने में सक्षम हैं और विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई अन्य "बेतुकी शर्तों" को पूरा करने की लग्जरी को पूरा करते हैं।

    विशेष रूप से, NLSIU ने NLAT 2020 देने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को जारी किया है। इसमें कम से कम 1 एमबीबीएस बैंडविड्थ के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम / लैपटॉप को अनिवार्य किया गया है।

    यह दलील दी गई है कि इस तरह की स्थिति गंभीर है और आकांक्षी छात्रों पर ये एक अनुचित दायित्व है। ऐसा लगता है कि निर्णय बिना विवेक के आवेदन के और गरीबों, हाशिए वाले और कम विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लिया गया है।

    याचिका में कहा गया,

    "मूल रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता नंबर 2 (NLSIU) वीसी प्रो (डॉ ) सुधीर कृष्णस्वामी का एकमात्र उद्देश्य उत्तरदाता नंबर 1 (NLSIU) को उत्कृष्टता के एक द्वीप से बहिष्करण के द्वीप में बदलना है।"

    उन्होंने कहा है कि इस फैसले से छात्रों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इससे NLSU कंसोर्टियम में NLSIU की स्थिति भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई है। इस प्रकार प्रार्थना की गई है कि 3 सितंबर को जारी NLSIU प्रवेश नोटिस को रद्द कर दिया जाए और विश्वविद्यालय को केवल CLAT 2020 स्कोर के माध्यम से छात्रों को स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जाए।

    3 सितंबर को, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पांच वर्षीय B.A LL.B (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग परीक्षा आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। 'नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट' (NLAT) नामक नई परीक्षा 12 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

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