NEET-AIQ में कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी खारिज की
LiveLaw News Network
24 Sept 2021 5:24 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश की टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि NEET-अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण केवल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है, जो संविधान पीठ 103वें संविधान संशोधन की सत्यता की जांच कर रही है जिसमें आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनावश्यक थीं। पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय NEET-AIQ में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग करने वाली एक अवमानना याचिका पर विचार कर रहा था, और इसलिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पर टिप्पणी उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,
"यह पाया गया कि कोई अवमानना नहीं है, हाईकोर्ट एक व्यापक स्पेक्ट्रम में चला गया है .. वहां उच्च न्यायालय ने वास्तव में गलती की है। जब आप अवमानना क्षेत्राधिकार में हैं, तो आपको बस यह देखने की जरूरत है कि आदेश का पालन किया गया है या नहीं।"
सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहा था।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना शक्ति का प्रयोग करते समय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल - जो अवमानना याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता थे - उन्होंने कहा कि यह मुद्दा "जटिल" है, और केंद्र की एसएलपी को NEET-AIQ में EWS/OBC कोटा को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ सुना जा सकता है।
सिब्बल ने कहा कि 103वें संविधान संशोधन की वैधता की जांच 5 जजों की बेंच कर रही है। द्रमुक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन के साथ सिब्बल ने हालांकि उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर आपत्ति नहीं जताई कि केंद्र ने कोई अवमानना नहीं की है।
25 अगस्त को पारित अपने फैसले के पैरा 66 (iii) में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से यूनियन ऑफ इंडिया व्यथित था:
"29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं दी जा सकती।"
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश में उपरोक्त टिप्पणी को निरस्त कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह NEET-AIQ में EWS कोटे के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहा है, क्योंकि यह अन्य याचिका का विषय है, और यह एकमात्र आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर रहा है कि उच्च न्यायालय ने अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया।
पीठ ने सुनवाई के बाद निम्नलिखित आदेश दिया:
"हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि उच्च न्यायालय ने उन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है जो पहले के आदेश के अनुपालन के संबंध में उठाए गए मुद्दों से अलग थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि निर्णय का उल्लंघन नहीं हुआ था, बाकी की चर्चा 55 से शुरू होने वाले पैराग्राफ में उच्च न्यायालय अवमानना याचिका के उद्देश्य के लिए अनावश्यक था।
इसलिए, हम पैरा 66 (3) में जारी उस निर्देश को अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग से अलग मानते हैं और तदनुसार अपास्त हो जाएंगे।
हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि विशिष्ट निर्देश योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि एकमात्र आधार पर अलग रखा गया है कि इस तरह के निर्देश ने अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि निर्णय लंबित याचिकाओं के एक समूह में मुद्दे उठेंगे।"
कोर्ट NEET-AIQ में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं पर सात अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
केस शीर्षक: भारत संघ बनाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्य