केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा अदालत में मुकरी, कहा कभी आरोप नहीं लगाया

LiveLaw News Network

14 Oct 2020 5:29 AM GMT

  • केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा अदालत में मुकरी, कहा कभी आरोप नहीं लगाया

    मंगलवार को एक हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत के सामने कानून की छात्रा, जिसने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था और अब पुलिस पर उसके बयानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है जिसके चलते उसे झूठी गवाही के मामले का सामना करना पड़ रहा है।

    लखनऊ में एक एमपी-एमएलए अदालत के सामने LLM छात्रा ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई भी आरोप लगाए थे जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपित किया था।

    इस पर, अभियोजन पक्ष ने तुरंत सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें उसके खिलाफ झूठा साक्ष्य देने की कार्रवाई की मांग की गई।

    न्यायाधीश पी के राय ने अपने कार्यालय को आवेदन पंजीकृत करने का निर्देश दिया और अभियोजन पक्ष को आवेदन की एक कॉपी पीड़ित और आरोपी को देने को कहा।

    अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है।

    दरअसल इस साल फरवरी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी, जिनका ट्रस्ट शाहजहाँपुर लॉ कॉलेज चलाता है जहां महिला ने अध्ययन किया था। उन्हें पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।

    आईपीसी की धारा 376-सी के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्राधिकार का इस्तेमाल कर शक्ति के दुरुपयोग के के तहत किसी महिला को "प्रेरित या प्रलोभन" देकर यौन उत्पीड़न किया गया हो जो बलात्कार के अपराध के समान नहीं है।

    चिन्मयानंद (72) को आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाने ), 354-डी (पीछा करने ) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा।

    सरकारी वकील अभय त्रिपाठी के अनुसार, पीड़िता ने 5 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

    उसके पिता ने शाहजहांपुर में एक और शिकायत दर्ज कराई और दोनों एफआईआर को मिला दिया गया।

    एक एसआईटी ने उसका बयान दर्ज किया था। बाद में, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान शाहजहांपुर में दर्ज किया गया।

    दोनों बयानों में, उसने एफआईआर संस्करण का समर्थन किया था, लेकिन अब ट्रायल के दौरान, उसने अपना बयान बदल दिया और शिकायत में उल्लिखित तथ्यों का खंडन किया। चूंकि वह मुकर गई है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक आवेदन दिया गया है।

    इससे पहले, जांच अधिकारी ने 13 पृष्ठ की चार्जशीट में 33 गवाहों और 29 दस्तावेजी साक्ष्यों का हवाला दिया था।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी, 2020 को शाहजहाँपुर से लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत में ट्रायल को स्थानांतरित कर दिया था।

    यह मामला पहली बार तब सामने आया जब महिला 24 अगस्त को लापता हो गई, उसके एक दिन बाद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आरोप लगाया गया कि "संत समुदाय के वरिष्ठ नेता" उसे परेशान कर रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

    उसके पिता ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री के वकील द्वारा आरोप लगाया गया जिसमें दावा किया कि यह उन्हें ब्लैकमेल करने की "साजिश" है।

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी का गठन किया गया था।

    कानून के छात्रा पर बाद में चिन्मयानंद से धन वसूलने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया था। 23 वर्षीय महिला और उसके तीन दोस्तों को चिन्मयानंद की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने उनसे 5 करोड़ रुपये की मांग की थी।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने सार्वजनिक वीडियो क्लिप बनाने की धमकी दी थी, जिसमें उन्हें छात्रा मालिश कर रही थी। हालांकि दिसंबर में उसे जमानत मिल गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें चिन्मयानंद को उनके खिलाफ मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए महिला के बयान की एक प्रति प्राप्त करने की अनुमति देते दी गई थी। पीठ ने कहा, "यौन मामलों में" अत्यंत गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है।

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