सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को PPE, पुलिस सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए

LiveLaw News Network

8 April 2020 3:31 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को PPE, पुलिस सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए

    एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह भारत में COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

    जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने आदेश दिया

    "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 24.03.2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तरदाताओं को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसमें स्टेराइल मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च एपरेल्स, मेडिकल मास्क, चश्में, फेस शील्ड, रेस्पिरेटर (N-95 मास्क या ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क या उसके समकक्ष), शू कवर, हेड कवर और कवर / गाउन शामिल हैं, उन्हें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों सहित उन सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवाए जाएं जो भारत में, मेट्रो शहरों में, टियर -2 और टियर -3 शहरों में COVID से पीड़ित रोगियों का इलाज में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।"

    न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया,

    "भारत सरकार, संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अस्पतालों और उन स्थानों पर डॉक्टरों और डॉक्टरों को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराएं, जहां पर COVID-19 या COVID-19 के संदिग्ध मरीजों का पता चला है, जहां उन लोगों क्वारंटाइन किया गया है। जो बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए लोगों की जांच कराने के लिए अलग अलग स्थानों का दौरा करते हैं, उन डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए।"

    चिकित्सा पेशेवरों द्वारा कर्तव्यों के प्रदर्शन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "राज्य उन व्यक्तियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो COVID-19 को शामिल करने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वाहन के संबंध में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करते हैं और अपराध करते हैं।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सुरक्षात्मक कपड़ों के घरेलू उत्पादन और चिकित्सा पेशेवरों के लिए वैकल्पिक संभावनाओं का पता लगाए।

    "सरकार सभी प्रकार के विकल्पों का पता लगाएगी, जिसमें सुरक्षात्मक कपड़ों के घरेलू उत्पादन चिकित्सा पेशेवर को सक्षम और संवर्धित करना शामिल है। इसमें ऐसे कपड़ों (मास्क, सूट, टोपी, दस्ताने आदि) के उत्पादन के वैकल्पिक साधनों की खोज और कच्चे माल की अनुमति शामिल है।। सरकार इन्वेंट्री और घरेलू स्टॉक को बढ़ाने के लिए ऐसी सामग्रियों के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर सकती है। "

    ये निर्देश डॉक्टर जेरील बनैत और अन्य डॉक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं पर पारित किए गए। इस याचिका में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की गई थी, जो फ्रंटलाइन से COVID-19 का मुकाबला कर रहे हैं।

    न्यायालय ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले की घटनाओं पर भी ध्यान दिया, जैसे कि पिछले हफ्ते इंदौर और गाजियाबाद में इस प्रकार की घटनाएं हुईं। कोर्ट ने कहा, ऐसी घटनाएं डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के मन में "असुरक्षा की भावना" पैदा करेंगी।

    बेंच ने कहा,

    "यह राज्य और पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है कि वे सभी स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करें जहां जिन रोगियों को कोरोनो वायरस का निदान किया गया है या जिन्हें संगरोधित किया गया है, उन्हें रखा गया है। पुलिस सुरक्षा डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को भी प्रदान की जाए, जब वे लोगों को बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए जांच के लिए स्पॉट हों। "


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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