सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2020 को टालने वाली नई याचिकाओं को भी खारिज किया

LiveLaw News Network

9 Sept 2020 12:20 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2020 को टालने वाली नई याचिकाओं को भी खारिज किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( NEET) को स्थगित करने की मांग वाली तीन ताजा याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो 13 सितंबर, रविवार को होने वाली है।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच तीन याचिकाओं पर विचार कर रही थी - (केशव माहेश्वरी और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य, अरिजीत साहू और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य, प्रांता प्रांजल और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य)।

    याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा था कि उन्होंने परीक्षा को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे मात्र स्थगन मांग रहे हैं।

    17 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने NEET 2020 और JEE को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि "छात्रों के करियर को लंबे समय तक खराब नहीं किया जा सकता है।"

    6 राज्य मंत्रियों द्वारा दायर उक्त आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका भी चार सितंबर को खारिज कर दी गई थी।

    इन आदेशों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति भूषण ने इन याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने टिप्पणी की,

    "सब कुछ अब खत्म हो गया है। पुनर्विचार भी खारिज कर दी गई है। जेईई भी खत्म हो गई है। अब हम याचिका पर विचार कैसे कर सकते हैं?"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार ने कहा कि वे केवल स्थगन की मांग कर रहे हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया:

    "16 लाख छात्र परीक्षा लिख ​​रहे हैं। यह एकमात्र मेडिकल परीक्षा है। बिहार का मामला लें। केवल दो केंद्र हैं- पटना और गया। ट्रेनें 30 तारीख तक नहीं चल रही हैं। हम केवल 3 सप्ताह के लिए स्थगित करने के लिए कह रहे हैं।"

    वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने भी इस तर्क का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि कटेनमेंट ज़ोन के छात्र COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए निकल नहीं सकते हैं।

    उन्होंने आग्रह किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक आदेश पारित किया था, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को उन छात्रों के मामलों पर विचार करने के लिए कहा गया था जो जेईई मेन नहीं लिख सकते थे। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में भी इसी तरह का निर्देश दिया जाए।

    दातार ने कोर्ट से एनटीए को छात्रों को एक और मौका देने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिनके लिए महामारी प्रतिबंध के कारण NEET परीक्षा देना मुश्किल हो सकता है।

    पिछले हफ्ते, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें JEE (मेन) और NEET ( UG) परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

    17 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने रिट याचिका " सायंतन बिस्वास और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और अन्य " को ये कहते हुए खारिज कर दिया था

    "हम पाते हैं कि NEET UG-2020 के साथ-साथ JEE (मुख्य) अप्रैल, 2020 से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। हमारी राय में, हालांकि महामारी की स्थिति है, लेकिन अंततः जीवन को चलना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक खराब नहीं किया जा सकता है और पूरे शैक्षणिक वर्ष को बर्बाद नहीं किया जा सकता है।"

    JEE मुख्य की परीक्षा का आयोजन भारत भर के केंद्रों पर ऑनलाइन 2 से 6 सितंबर को किया गया था। 

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