[ब्रेकिंग] COVID-19 सार्वजनिक आपातकाल नहीं : SC ने बिना ओवरटाइम फैक्टरी एक्ट के तहत श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने की अधिसूचना रद्द की

LiveLaw News Network

1 Oct 2020 2:21 PM IST

  • [ब्रेकिंग] COVID-19 सार्वजनिक आपातकाल नहीं : SC ने बिना ओवरटाइम फैक्टरी एक्ट के तहत श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने की अधिसूचना रद्द की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात श्रम और रोजगार विभाग द्वारा गुजरात में सभी कारखानों को फैक्ट्रियों अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानों से छूट प्रदान करने से संबंधित उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें दैनिक कामकाज के घंटे, साप्ताहिक काम के घंटे, आराम के लिए अंतराल और वयस्क श्रमिकों के विस्तार के अलावा दोगुनी दरों पर ओवरटाइम मज़दूरी के भुगतान से छूट दी गई थी।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने कहा है कि महामारी की स्थिति वैधानिक प्रावधानों को दूर करने का कारण नहीं हो सकती है जो श्रमिकों के लिए सम्मान और गौरव का अधिकार प्रदान करती है। इस संदर्भ में, पीठ ने कहा है कि ये महामारी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर "सार्वजनिक आपातकाल" नहीं है।

    23 सितंबर को, पीठ ने 17 अप्रैल, 2020 को गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका में आदेशों को सुरक्षित रखा था, जिसे 20 अप्रैल से 19 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी किया गया था।

    इसके अलावा, पिछली सुनवाई में, बेंच ने कहा था कि चूंकि अधिसूचना ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में चुनौती के विषय का गठन किया था, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, 20 जुलाई 2020 तक एक और अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया था, बाद की अधिसूचना को औपचारिक रूप से चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान की गई।

    "लागू की गई अधिसूचना अधिनियमों की धारा 51, 54, 55 और 56 की विभिन्न शर्तों से कारखानों को छूट देती है, जिसमें 20 अप्रैल से 19 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए, गुजरात में श्रमिकों को एक दिन में 12 घंटे, एक हफ्ते में 72 घंटे, 6 घंटे के बाद 30 मिनट का काम से ब्रेक शामिल है।"

    याचिकाकर्ता गुजरात मजदूर सभा (अहमदाबाद) और ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया (मुंबई) नाम के ट्रेड यूनियन एसोसिएशन हैं और उन्होंने कहा कि कारखाना नियम, 1948 में, अन्यथा यह प्रावधान है कि श्रमिकों को केवल एक दिन में 9 घंटे काम करने के लिए कहा जा सकता है, 1 साप्ताहिक छुट्टी के साथ एक सप्ताह में 48 घंटे, इस प्रकार 5 घंटे के काम के बाद 30 मिनट के ब्रेक के साथ दिन में 8 घंटे काम कराया जा सकता है।इसके अलावा, यह प्रदान करता है कि किसी भी महिला कर्मी को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    यह कहते हुए कि अधिसूचना "स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 59 के खिलाफ" है, जो एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम करने पर घंटे के हिसाब से दोगुनी दर से मज़दूरी का भुगतान अनिवार्य करती है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिसूचना एक ओवरटाइम काम का भुगतान सामान्य प्रति घंटा की दर से निर्धारित करती है।

    "काम के घंटों का चौंकाने वाला विस्तार ऐसे समय में किया जा रहा है, जब घातक COVID-19 में सबसे बुनियादी चिकित्सा और वैज्ञानिक सलाह है कि जितना हो सके आराम करें और स्वस्थ रहें। यह नया नियम अधिसूचना के अनुसार पूर्ण विपरीत सुनिश्चित करता है।इन श्रमिकों से अब कानून के अनुसार मुआवजा दिए बिना ज्यादा काम कराया जाएगा जो केवल यह सुनिश्चित करेगा कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाएंगे "

    इस प्रकार, दलीलों में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत उस पर निहित शक्तियों के विपरीत काम किया है, जो केवल "सार्वजनिक आपातकाल" में छूट की अनुमति देता है। यह सार्वजनिक आपातकाल, जो कहा गया है, का अर्थ है "गंभीर आपातकाल जिसके कारण या उसके किसी भी हिस्से से सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह किसी भी तरह से हो, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी" और यह स्पष्ट है कि ऐसी आपात स्थिति केवल शारीरिक व ठोस युद्ध या संघर्ष की प्रकृति की आपात स्थिति को कवर करती है। "

    "धारा 5 एक सार्वजनिक आपातकाल के मामले में किसी कारखाने या वर्ग या विवरण वाले कारखाने को अधिनियम के सभी या किसी प्रावधान से छूट देने के लिए राज्य सरकार को अधिकार देती है, ऐसी अवधि के लिए या ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि वह उचित समझ सकती है, जो एक समय में तीन महीने से अधिक नहीं होगा।"

    इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि खंड केवल "किसी भी कारखाने या वर्ग या कारखानों के विवरण" को दी जाने वाली ऐसी छूट की अनुमति देता है जबकि लागू अधिसूचना ने राज्य के सभी कारखानों को एक सामान्य छूट दी है।

    "इसलिए यह स्पष्ट है कि गुजरात सरकार ने फैक्ट्रीज एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को निलंबित करने के लिए धारा 5 का दुरुपयोग किया है" - याचिका में कहा गया है।

    इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना को रद्द करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की।याचिका को वकील अपर्णा भट के माध्यम से दाखिल किया गया है।

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