व्यर्थ मामलों पर वकीलों की हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया
LiveLaw News Network
28 Feb 2020 5:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में वकीलों द्वारा पाकिस्तान के स्कूल में बम विस्फोट, नेपाल में भूकंप और कुछ वकीलों के परिवार के सदस्यों की मौत जैसे मामलों पर हड़ताल को "अवैध" करार दिया है।
जस्टिस एम आर शाह ने शुक्रवार को अपने फैसले के हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि उत्तराखंड के तीन जिलों में पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से चल रही यह प्रथा अदालत की अवमानना है। इन तीन जिलों में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल हैं।
पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार निकायों को फैसले पर ध्यान देने और हड़ताली वकीलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वकीलों द्वारा की गई हड़ताल अवैध हैं, अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन करते हैं और न्याय तक पहुंच में बाधा भी डालते हैं।
जब हड़ताल के कारणों को शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाया गया, तो इसने इस तरह के "मजाक" का सहारा लेने के लिए हड़ताली वकीलों को फटकार लगाई थी
इसमें उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह हड़ताल अक्षम्य है और अक्सर ऐसे कारणों से भी होती है जो अदालतों के कामकाज से दूर तक भी नहीं जुड़े होते हैं।
उच्च न्यायालय ने अपने 2019 के फैसले में कहा था,
"पाकिस्तान के एक स्कूल में बम विस्फोट, श्रीलंका के संविधान में संशोधन, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद, वकील की हत्या / हमला, नेपाल में भूकंप, वकीलों के निकट संबंधियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए, अन्य राज्य बार संघों के वकीलों में एकजुटता व्यक्त करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलनों का नैतिक समर्थन, भारी बारिश .. और यहां तक कि कवि-सम्मलेन के लिए भी हड़ताल होती है।"
उच्च न्यायालय ने विधि आयोग की 266 वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि 2012 से 2016 के बीच, उत्तराखंड में देहरादून जिले में वकील इस अवधि के दौरान 455 दिनों के लिए हड़ताल पर थे, उसके बाद हरिद्वार जिले में 515 दिन हड़ताल पर रहे।
जिला बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में आए थे, जिसमें सुनवाई की आखिरी तारीख पर टिप्पणी की गई थी कि चीजें ढह गई हैं।
"आप एक मजाक कर रहे हैं। अधिवक्ता के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है और पूरे बार हड़ताल पर चले जाएंगे? यह क्या है, "पीठ ने अपने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था
उच्च न्यायालय ने विधि आयोग की 266 वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि 2012 से 2016 के बीच, उत्तराखंड में अधिवक्ता देहरादून जिले में इस अवधि के दौरान 455 दिनों के लिए हड़ताल पर थे, उसके बाद हरिद्वार जिले में 515 दिन हड़ताल रही।
जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाईकोर्ट के फैसले पर अपील की थी जिसमें सुनवाई की आखिरी तारीख पर टिप्पणी की गई थी कि चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं।
पीठ ने अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए कहा था, " आप मजाक कर रहे हैं। वकील के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है और पूरी बार हड़ताल पर चली जाएगी? यह क्या है।"
जजमेंट की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं