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पत्रकार जे डे हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिग्ना वोरा को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा

LiveLaw News Network
27 Aug 2019 2:44 PM GMT
पत्रकार जे डे हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिग्ना वोरा को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा
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वर्ष 2011 के चर्चित ज्योतिर्मय डे हत्याकांड मामले में जिग्ना वोरा को रिहा करने के विशेष मकोका अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

जिग्ना वोरा के खिलाफ मामला

दरअसल स्पेशल मकोका कोर्ट ने इस केस में जिग्ना वोरा को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। जिग्ना वोरा पर गैंगस्टर छोटा राजन को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया था। जिग्ना वोरा की रिहाई मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। जिग्ना वोरा को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

इसी मामले में छोटा राजन हो चुका है दोषी करार

इससे पहले मई 2018 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में विशेष मकोका अदालत ने राजेंद्र सदाशिव निखलजे यानी छोटा राजन को CrPC की धारा 302, 120-बी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धारा 3 (1) (i), 3 (2) और 3 (4) के तहत दोषी करार दिया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजन के साथ, 8 अन्य आरोपी दोषी पाए गए और उन्हें भी यही सजा सुनाई गई। जबकि एक आरोपी की मौत हो गई थी और 2 अन्य जिग्ना वोरा और पॉलसन पलितारा बरी कर दिए गए थे।

ज्योतिर्मय डे की हुई थी दिनदहाड़े हत्या

मिडडे इवनिंगर के साथ काम कर रहे अपराध संवाददाता 56 वर्षीय ज्योतिर्मय डे को जून 2011 में पवई, उपनगरीय मुंबई के बाजार में दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी। उन्हें पास के हिरणंदानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ज्योतिर्मय डे, जो नियमित आधार पर संगठित अपराध या 'अंडरवर्ल्ड' को सक्रिय रूप से कवर कर रहे थे, ने कई ऐसे लेख लिखे थे जो छोटा राजन के खिलाफ जाते हुए थे।

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