बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को कंगना रनौत की संपत्ति में तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

9 Sep 2020 9:03 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को कंगना रनौत की संपत्ति में तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई सिविक बॉडी को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्तियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई (Demolition) रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

    अभिनेत्री कंगना रनौत ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मुंबई सिविक बॉडी द्वारा उनके बंगले में 'अवैध निर्माण' के संबंध में जारी बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी गई थी और उन्होंने अपनी इस संपत्ति में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

    कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने पीटीआई से कहा, "हमने आज सुबह याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की। हमने अंतरिम राहत के माध्यम से तोड़फोड़ प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।"

    बीएमसी ने बुधवार को कंगना रनौत के बांद्रा बंगले में "अवैध बदलाव" को ध्वस्त कर दिया, एक सिविक अधिकारी ने बताया।

    कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के समान बताने वाला बयान दिया था। इसके बाद सत्तारूढ़ शिवसेना, जो बीएमसी को भी नियंत्रित करती है, कंगना के इस बयान से काफी नाराज़ हुई।

    33 वर्षीय अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार शिवसेना के साथ उनके मतभेद के कारण उन्हें निशाना बना रही है।

    बीएमसी ने मंगलवार को उपनगरीय बांद्रा में पाली हिल में अभिनेता के बंगले पर एक स्टॉप-वर्क नोटिस चिपकाया था।

    सिविक बॉडी ने दावा किया कि नियमित निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई अवैध निर्माण और बदलाव सिविक बॉडी से आवश्यक अनुमति लिए बिना किए गए हैं।

    बीएमसी ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में एक 'कैविएट' भी दायर किया, जिसमें कहा गया है कि अगर कंगना ने उन्हें जारी किए स्टॉप-वर्क नोटिस को चुनौती दी है तो इस पर बीएमसी को पहले सुना जाए।

    कैविएट अदालत से अनुरोध है कि उस व्यक्ति / पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए जो इसे दायर करता है।

    Next Story