'पंजाब में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से विफल': सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Brij Nandan

4 Jun 2022 3:49 AM GMT

  • पंजाब में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से विफल: सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    बीजेपी नेता जगजीत सिंह ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।

    प्राथमिकी 103/2022 में जांच की मांग की गई है जो 29 मई, 2022 को पीएस सिटी 1 मनसा, जिला मानसा में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 307, 341, 148, 149, 427 और 120-बी और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दर्ज की गई थी।

    सिंह ने याचिका में तर्क दिया है कि सिद्धू मूसेवाला की उनके गांव में उनके घर के पास नृशंस हत्या ने पंजाब राज्य के नेतृत्व वाली सरकार में जनता के विश्वास को पूरी तरह से हिला दिया है।

    याचिका में कहा गया है,

    "जिस तरह से दिन के उजाले में कोल्ड ब्लडेड हत्याएं की गईं, वह इस बात का संकेत है कि पंजाब राज्य में राज्य की मशीनरी न केवल अपराध को रोकने के लिए बल्कि गैंगवारों के खतरे को प्रभावी ढंग से रोकने के अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रही है।"

    रिट याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि मूसेवाला की हत्या की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि यह एक ज्वलंत उदाहरण है जहां बड़े पैमाने पर समुदाय की अंतरात्मा को झटका लगा है।

    भाजपा नेता ने आगे कहा है कि पंजाब के लोगों को विश्वास है कि राज्य द्वारा कोई प्रभावी जांच नहीं की जाएगी, बल्कि वह सुरक्षा कवर हटाकर अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश करेगी।

    याचिका में आगे कहा गया है,

    "एक विशेष राज्य एजेंसी के पास वर्तमान मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के साथ-साथ स्थानीय / अंतर-राज्यीय अपराधी शामिल हैं जो भाग गए हैं या देश के विभिन्न हिस्सों में भागने की कोशिश कर रहे हैं।"

    याचिका एओआर नमित सक्सेना के जरिए दायर की गई है।

    केस टाइटल: जगत सिंह बनाम पंजाब राज्य एंड अन्य

    Next Story