बिहार शराब निषेध अधिनियम : सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों के गठन में देरी पर नाराज़गी जताई
LiveLaw News Network
24 Jan 2023 11:21 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिहार शराब निषेध और आबकारी अधिनियम, 2016 के तहत मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से विशेष अदालतों का गठन 'बहुत दूर' है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की एक पीठ शराब पीने के अपराध के संबंध में जमानत देने और लंबितता के मुद्दों, साथ ही अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन आबकारी मामलों में बंदियों के जमानत मांगने बढ़ते मामलों को संभालने केलिए जनशक्ति तैनात करने पर विचार-विमर्श कर रही थी।
ये बड़े प्रश्न अग्रिम ज़मानत के लिए एक सामान्य विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न हुए थे जिसमें अदालत ने कोई गुण नहीं पाया, भले ही उसने अधिक महत्व के इन मुद्दों को जीवित रखने के लिए चुना था। न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में देरी पर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 23 जनवरी, 2023 के आदेश में कहा गया, "हम अभी भी बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के चरण में हैं।"
पहले के एक आदेश में, अदालत ने कहा,
“बिहार राज्य में 2019 में 74 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, विशेष अदालतों के लिए 74 विशेष अदालतों सहित 140 रिक्तियों को विज्ञापित किया गया था, जिनमें से 106 पदों को अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 द्वारा भरा गया था। नई रिक्तियों को विज्ञापित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। कहा गया है कि बिहार राज्य ने सहायक कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां की हैं जिनका विज्ञापन भी किया जा चुका है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया को अगस्त 2023 में ही पूरा करना स्वीकार किया गया है और तीन लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने विशेष अदालतों के लिए भवनों के निर्माण के नक्शे को भी मंज़ूरी दे दी है. राज्य के लिए विद्वान सीनियर एडवोकेट विशेष न्यायालयों के गठन के लिए कार्यक्रम निर्दिष्ट करने के लिए निर्देश प्राप्त करेंगे।"
बिहार में आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी नशीले शराब के उत्पादन, बॉटलिंग, वितरण, परिवहन, संग्रह, भंडारण, बिक्री, कब्जे, खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध है। राज्य में अधिनियम की धारा 37 के तहत शराब के सेवन करने वाले अपराधियों पर जुर्माना लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगस्त 2022 में, सरकार ने अदालत को बताया कि 11 मई तक, जबकि कुल 3,78,186 मामले दर्ज किए गए थे और 1,16,103 मामलों में सुनवाई शुरू हुई थी, केवल 2,473 मामलों में सुनवाई पूरी हुई थी, जिससे 830 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था और 1,643 अभियुक्तों की सजा दी गई।
ऐसे आबकारी मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों और न्यायिक अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता जताते हुए पीठ ने कहा,
“लगभग 1/3 मामलों में बरी होने की दर है। सुनवाई का निष्कर्ष कुल मामलों की संख्या का एक छोटा सा अंश है और उसी गति से, जब मामले दायर किए जाते हैं, तो हमारे विचार में, मामलों का बोझ इस हद तक बढ़ जाएगा कि यह असहनीय हो जाएगा। “
पिछले साल मार्च में, पहली बार के अपराधियों को केवल एक जुर्माने के साथ छोड़ देने के लिए शराब निषेध कानून में संशोधन किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी में वृद्धि के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जिससे न्यायिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ा। सरकार ने हाईकोर्ट से जिला कलेक्टरों को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने का भी आग्रह किया, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने विचार किया था कि अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित करने का सरकार का प्रस्ताव धारा 37 के विरोध में था जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अधिकार देता है। गतिरोध दूर करने के लिए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।
सोमवार को, निर्देश प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के वकील को एक अतिरिक्त सप्ताह देते हुए, पीठ ने कहा,
"प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट के रुख में योग्यता हो सकती है, लेकिन ये राज्य के वकील के प्रस्तुत करने के अधीन है। राज्य के विद्वान एडवोकेट अपेक्षित निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह के आवास के लिए अनुरोध करते हैं, अन्यथा हम पहलू की जांच करेंगे और आवश्यक आदेश पारित करेंगे।”
बिहार में अवैध शराब के कारोबार और खपत की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस रविवार को सीवान जिले में ऐसी शराब पीने से तीन लोगों की मौत हो गई और छह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर में सारण जिले के छपरा से सामने आई जहरीली शराब त्रासदी के पिछले मामले में, एक स्थानीय प्रतिष्ठान में जहरीली शराब के सेवन से 70 से अधिक लोग मारे गए थे।
केस- सुधीर कुमार यादव @ सुधीर सिंह @ सुधीर कुमार बनाम बिहार राज्य | विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 1821/ 2022